रिटायर्ड जस्टिस इंदू मल्होत्रा करेंगी पीएम की सुरक्षा में 'चूक' की जांच, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का किया ऐलान

पीठ ने जोर देकर कहा कि इस तरह के सवालों को एकतरफा आरोपों-प्रत्यारोपों के लिए खुला नहीं छोड़ा जा सकता। राज्य और केंद्र दोनों ने मामले की जांच के लिए अपनी-अपनी समितियां बनाई हैं। कोर्ट ने केंद्र और राज्य दोनों को अपनी-अपनी जांच आगे नहीं बढ़ाने को कहा था।

फोटोः स्क्रीनशॉट
फोटोः स्क्रीनशॉट
user

नवजीवन डेस्क

पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कथित चूक के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक कमेटी गठित की है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगी। राज्य के कांग्रेस नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि सच सामने आएगा।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच समिति के अन्य सदस्यों में पंजाब के पुलिस महानिदेशक, राज्य के अतिरिक्त डीजीपी (सुरक्षा), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिरीक्षक या जो कोई अन्य अधिकारी जो आईजी के पद से नीचे का न हो और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल शामिल हैं।

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और हेमा कोहली की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि पैनल सुरक्षा उल्लंघन के कारणों, इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जांच करेगा और भविष्य में प्रधानमंत्री, मंत्री और अन्य संवैधानिक पदाधिकारी की सुरक्षा भंग को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों की भी जांच करेगा।


पीठ ने जोर देकर कहा कि इस तरह के सवालों को एकतरफा आरोपों-प्रत्यारोपों के लिए खुला नहीं छोड़ा जा सकता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मामले की जांच के लिए अपनी-अपनी समितियां बनाई हैं। शीर्ष अदालत ने केंद्र और पंजाब सरकार दोनों से इस मामले में अपनी-अपनी जांच आगे नहीं बढ़ाने को कहा था।

राज्य के कांग्रेस नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने एक बयान में कहा, "पीएम की सुरक्षा चूक की जांच के लिए न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में समिति का गठन एक आवश्यक और स्वागत योग्य कदम है। इसकी जवाबदेही तय करने और पीएम सुरक्षा के गंभीर मुद्दे को रोकने के लिए स्वतंत्र जांच जरूरी है।"


पंजाब से सांसद मनीष तिवारी ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट को वह करना था जो केंद्र और राज्य सरकार को सामूहिक रूप से पहले दिन पर ही करना चाहिए था। एक न्यायाधीश के संरक्षण में संयुक्त जांच का आदेश दें। ठीक वही जो मैंने मांग की थी। यह दुखद है हम जिस ध्रुवीकृत समय में जी रहे हैं, उसमें कोई भी मुद्दा राजनीति से ऊपर नहीं है।"

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia


/* */