आरजी कर रेप-हत्या केस: दोषी को मौत की सजा दिलाने के लिए बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया

कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार शाम को घोषणा की कि राज्य सरकार फैसले को चुनौती देने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार दोषी के लिए "मृत्युदंड" की मांग करेगी।

फोटो: IANS
i
user

नवजीवन डेस्क

google_preferred_badge

पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर राज्य संचालित आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी।

राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बार रशीदी की खंडपीठ से दोषी के लिए "मृत्युदंड" की मांग की है। खंडपीठ ने राज्य सरकार की याचिका स्वीकार कर ली है।

अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार शाम को घोषणा की कि राज्य सरकार फैसले को चुनौती देने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार दोषी के लिए "मृत्युदंड" की मांग करेगी।

मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा, "मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह एक जघन्य अपराध है जिसके लिए मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। हम अब उच्च न्यायालय में दोषी को मृत्युदंड दिए जाने की मांग करेंगे।"

उनके अनुसार, वह विशेष अदालत के फैसले से बहुत हैरान हैं, जिसने इस अपराध को "दुर्लभतम" नहीं माना।


मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि यह वास्तव में दुर्लभतम मामला है, जिसके लिए मृत्युदंड की आवश्यकता है। हम इस बहुत भयावह और संवेदनशील मामले में मृत्युदंड पर जोर देना चाहते हैं।"

मुख्यमंत्री के बयान में कहा गया, "हाल ही में, पिछले 3-4 महीनों में, हम ऐसे अपराधों में दोषियों के लिए मृत्युदंड/अधिकतम सजा सुनिश्चित करने में सक्षम रहे हैं। फिर, इस मामले में मृत्युदंड क्यों नहीं दिया गया?"

मुख्यमंत्री ने कहा, "हमने दोषी के लिए 'मृत्युदंड' की मांग की। अगर मामला हमारे हाथ में होता (राज्य पुलिस या कोलकाता पुलिस), तो मृत्युदंड बहुत पहले ही सुना दिया जाता।"

सजा का ऐलान करते हुए, विशेष अदालत के न्यायाधीश अनिरबन दास ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का यह तर्क कि मामले में रॉय का अपराध "सबसे दुर्लभ और दुर्लभ अपराध" था, मान्य नहीं है।

Google न्यूज़व्हाट्सएपनवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia