नए साल में आज से बदल गए कई नियम, जानें किन-किन चीजों में हुआ बदलाव, जिसका आपके जीवन पर भी पड़ेगा असर
आज से आप कम प्रीमियम में सरल जीवन बीमा (स्टैंडर्ड टर्म प्लान) पॉलिसी खरीद सकते हैं। बीमा नियामक संस्था (IRDAI) ने सभी बीमा कंपनियों को 1 जनवरी से सरल जीवन बीमा लॉन्च करने के लिए कहा था। यह एक स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस होगी।
खट्टी मीठी यादों के साथ आप सभी ने नए साल को अलविदा कह दिया। नए साल में नई उम्मीदे हैं। उम्मीद है साल 22021 सभी के लिए बेहतर साबित होगा। आज साल का पहला दिन है। आज से कई चीजें बदल गई हैं। इसका असर भी आपके जीवन पर भी पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि 1 जनवरी 2021 से क्या कुछ बदल गया है।
चेक पेमेंट सिस्टम में बदलाव:
1 जनवरी से चेक पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदला हुआ है। आरबीआई ने आज से पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम शुरू करने का ऐलान किया है। नए नियम के तहत 50,000 रुपये से ज्यादा के पेमेंट पर जरूरी डीटेल को फिर से पुष्टि करने की जरूरत नहीं होगी। यह नियम आज से लागू हो गया है।
कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन लिमिट में बदलाव:
आज से कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन लिमिट भी बढ़ गई है। लोग कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट की मदद से ज्यादा राशि में आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकें, इसके लिए आरबीआई की पिछली एमपीसी की बैठक में कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन करने का फैसला लिया गया था। अब तक यह सीमा 2000 रुपये ही थी।
सरल जीवन बीमा पॉलिसी:
आज से आप कम प्रीमियम में सरल जीवन बीमा (स्टैंडर्ड टर्म प्लान) पॉलिसी खरीद सकते हैं। बीमा नियामक संस्था (IRDAI) ने सभी बीमा कंपनियों को 1 जनवरी से सरल जीवन बीमा लॉन्च करने के लिए कहा था। यह एक स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस होगी। नए बीमा प्लान में कम प्रीमियम में टर्म प्लान खरीदने का विकल्प मिलेगा। इसके अलावा सभी बीमा कंपनियों की पॉलिसी में शर्तों और कवर की राशि एक समान होगी।
छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न:
सालाना 5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले छोटे कारोबारियों को अब सिर्फ 4 जीएसटी सेल्स (GSTR-3B) रिटर्न भरना होगा। आज से यह नियम लागू कर दिया गया है। इससे करीब 94 लाख कारोबारियों को फायदा होगा। पहले छोटे कारोबारियों को 12 तरह के सेल्स रिटर्न भरने पड़ते थे।
जीएसटी का 1 प्रतिशत कैश देना जरूरी:
इस नियम के तहत हर महीने 50 लाख से ज्यादा के टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी देनदारी का कम से कम 1 प्रतिशत नगद में जमा कराने का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इससे सिर्फ आधा प्रतिशत टैक्सपेयर कारोबारी प्रभावित होंगे। यह नियम आज से लागू हो गया है।
कार और बाइक महंगे हुए:
आज से कार और बाइक की कीमतों में इजाफा हो गया है। मारुति, महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा, ह्युंडै, किया मोटर्स समेत करीब सभी ऑटो कंपनियों ने अपने वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है। कच्चे माल की बढ़ी लागत को कंपनियों ने इसकी वजह बताया है।
वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी:
नए साल से सभी वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी करार दिया गया है। सरकार की यह तैयारी है कि 1 जनवरी यानी आज से 100 फीसदी टोल फास्टैग की मदद से ही कलेक्ट किया जा सकें। अब तक जो वाहनों को छूट दी जा रही थी, उसे 31 दिसंबर से खत्म कर दिया गया है। आज से सभी वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया गया है। फास्टैग एक स्टीकर होता है जो वाहनों के विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है।
लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल:
लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने का तरीका बदल जाएगा। आज से अगर आप लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करते हैं तो नंबर से पहले आपको शून्य लगाना पड़ेगा। यह व्यवस्था अभी तक अपने क्षेत्र से बाहर के कॉल करने के लिए थी, लेकिन नए साल में लैंडलाइन से अपने पड़ोस के मोबाइल फोन पर भी डायल करने से पहले अब आपको शून्य लगाना पड़ेगा।
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Published: 01 Jan 2021, 11:27 AM