संजय राउत को बड़ी राहत, कोर्ट ने बीजेपी नेता सोमैया की पत्नी के मानहानि मामले में बरी किया
पिछले साल एक मजिस्ट्रेटी अदालत ने राउत को इस मामले में दोषी ठहराया और उन्हें 15 दिन की जेल की सजा सुनाई। शिवसेना (यूबीटी) नेता ने बाद में सत्र अदालत में मजिस्ट्रेट के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की।

मुंबई की एक सत्र अदालत ने बृहस्पतिवार को शिवसेना (उद्धव बाला साहेब ठाकरे) सांसद संजय राउत की पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में बरी कर दिया।
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता की पत्नी ने अदालत का रुख कर यह दावा किया था कि राउत ने मीडिया में उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार एवं पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राउत ने मीरा-भयंदर नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण से संबंधित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में दंपति का नाम घसीटा था।
पिछले साल एक मजिस्ट्रेटी अदालत ने राउत को इस मामले में दोषी ठहराया और उन्हें 15 दिन की जेल की सजा सुनाई। शिवसेना (यूबीटी) नेता ने बाद में सत्र अदालत में मजिस्ट्रेट के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बृहस्पतिवार को उनकी याचिका स्वीकार कर ली।
विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है।