रमजान में मुस्लिम मतदाताओं को न हो दिक्कत, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा- मतदान की टाइमिंग पर करें विचार

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि रमजान में 7 बजे की जगह पर 5 बजे वोटिंग शुरू करने पर विचार करने के लिए कहा है। कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है, जिसमें कहा गया है कि गर्मी और लू की वजह से मतदाताओं को दिक्कत होगी।

फोटो: सोशल मीडिया 
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नवजीवन डेस्क

रमजान के दौरान चुनाव कराए जाने और उसके टाइमिंग का मुद्दा गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से बाकी बचे चुनावों की टाइमिंग पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने आयोग से पूछा कि क्या रमजान के दौरान सुबह 7 बजे के स्थान पर सुबह 5 बजे से वोटिंग करवाई जा सकती है? बता दें कि कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है, जिसमें कहा गया है कि रमजान के दौरान गर्मी और लू की वजह से मतदाताओं को दिक्कत होगी।

गौरतलब है कि रमजान के महीने में चुनाव की तारीखें पड़ने की वजह से कई लोगों ने ने इस पर आपत्ति जताई थी, जिसको लेकर चुनाव आयोग में अपील की गई थी। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह इन याचिकाओं पर सुनवाई करे।


मुस्लिमों के पवित्र त्यौहार रमज़ान में मतदान रखे जाने की वजह से कुछ धार्मिक गुरु और नेताओं ने कम वोटिंग होने की आशंका भी जताई थी। इस विवाद पर निर्वाचन आयोग ने सफाई देते हुए कहा था कि रमजान के पूरे महीने के लिए चुनाव स्थगित करना संभव नहीं था और कहा कि मुख्य त्योहार दिवसों और शुक्रवारों को चुनाव से मुक्त रखा गया है।

बता दें कि चुनाव शुरू हो जाने के बाद कोई बड़ी चूक या उल्लंघन के अलावा सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के काम में दखल नहीं दे सकता है इसलिए ये पूरी तरह से चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वह इस पर क्या फैसला लेगा। इसलिए सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या रमजान के दिनों में

बता दें कि लोकसभा चुनाव के 4 चरण संपन्न हो चुके हैं, अब सिर्फ तीन चरण के मतदान बाकी हैं। पांचवे चरण का मतदान 6 मई, छठे चरण का मतदान 12 मई और सातवें और आखिरी चरण का मततदान 19 मई को संपन्न होगा। वहीं चुनाव के नतीजे 23 मई को घोषित किए जाएंगे।

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Published: 02 May 2019, 1:18 PM