स्कूल बैग पॉलिसी: दिल्ली सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश, बच्चों के बैग का वजन 3-5 किलो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए

स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के तहत दिल्ली सरकार ने प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के स्कूल बैग के वजन को कम करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। स्कूल बैग का वजन 3.5 किलोग्राम से ज्यादा नहीं हो।

फोटो: सोशल मीडिया
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विनय कुमार

दिल्ली सरकार ने स्कूल बैग पॉलिसी को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के तहत प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के बैग का बोझ कम किया गया है।

नए गाइडलाइन के मुताबिक, सभी स्कूलों को स्कूल बैग के वजन का चार्ट स्कूल के नोटिस बोर्ड पर और हर क्लासरूम में लगाना होगा। खबरों के मुताबिक, स्कूलों को चेक करना होगा कि कहीं स्टूडेंट्स का बैग ज्यादा भारी न हो।

न को कम वजन वाले अलग-अलग तरह के स्कूल बैग के बारे में स्टूडेंट्स और अभिभावकों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।


नई स्कूल बैग पॉलिसी के मुताबिक जानिए अलग-अलग क्लास के लिए स्कूल बैग का वजन :

प्री-प्राइमरी- कोई बैग नहीं
क्लास 1 और 2 के लिए 1.6 से 2.2 किलोग्राम
क्लास 3, 4, 5 के लिए 1.7 से 2.5 किलोग्राम
क्लास 6 और 7 के लिए 2 से 3 किलोग्राम
क्लास 8 के लिए 2.5 से 4 किलोग्राम
क्लास 9 और 10 के लिए 2.5 से 4.5 किलोग्राम
क्लास 11 और 12 के लिए 3.5 से 5 किलोग्राम

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