अडानी-हिंडनबर्ग मामले में अब तक जांच पूरी नहीं कर पाई सेबी, सुप्रीम कोर्ट से मांगा और 15 दिन का समय

हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि अडानी समूह ने अपने शेयर की कीमतों में हेरफेर के साथ ही प्रतिभूति कानूनों के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन किया है। रिपोर्ट से भारतीय अरबपति गौतम अडानी के आर्थि‍क साम्राज्य में 100 बिलियन डॉलर से अधिक की कमी आई थी।

अडानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से और 15 दिन का समय  मांगा
अडानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से और 15 दिन का समय मांगा
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नवजीवन डेस्क

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक नए आवेदन में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले में जांच प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए एक और विस्तार की मांग करते हुए और 15 दिनों का समय मांगा है। बाजार नियामक ने कहा कि उसने शीर्ष अदालत के आदेशों के अनुपालन में 24 मामलों की जांच की है और "उक्त 24 जांचों/परीक्षाओं में से 17 अंतिम और पूर्ण हैं।"

आवेदन में कहा गया है कि एक मामले में सेबी ने अब तक एकत्र की जा सकने वाली सामग्री के आधार पर जांच पूरी कर ली है और विदेशी न्याय क्षेत्रों आदि में एजेंसियों या नियामकों से जानकारी मांगी है। ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर, इसका मूल्यांकन किया जाएगा। उक्त मामले में आगे की कार्रवाई, यदि कोई हो, तो निर्धारित करें।”

शेष छह मामलों में, चार जांचों के निष्कर्षों को स्पष्ट कर दिया गया है और तैयार की गई रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही है। आवेदन में कहा गया है, "सेबी को उम्मीद है कि उपरोक्त चार मामलों के संबंध में अनुमोदन प्रक्रिया जल्द ही और किसी भी स्थिति में सुनवाई की अगली तारीख से पहले पूरी हो जाएगी।"

बाजार नियामक ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, “शेष दो मामलों (छह में से) में, एक मामले में जांच उन्नत चरण में है और दूसरे मामले में, सेबी द्वारा अब तक एकत्र की गई जानकारी के आधार पर अंतरिम रिपोर्ट तैयार की जा रही है।” 29 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होनी है। सेबी ने विदेशी न्यायक्षेत्रों आदि में संस्थाओं/एजेंसियों/नियामकों से जानकारी मांगी थी, और ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर, आगे की कार्रवाई निर्धारित करने के लिए अंतरिम रिपोर्ट के साथ-साथ इसका मूल्यांकन किया जाएगा।”


इससे पहले, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले के संबंध में न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने विचार प्रकट किए थे। सेबी ने जांच और कार्यवाही शुरू करने के लिए समयसीमा निर्धारित करने के सुझाव का विरोध किया था और कहा था कि "जांच को पूरा करने के लिए विशिष्ट समयसीमा निर्धारित करने से जांच की गुणवत्ता से समझौता हो सकता है।"

शीर्ष अदालत ने 2 मार्च को न्यायमूर्ति ए.एम. सप्रे की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सप्रे का उद्देश्य मौजूदा वित्तीय नियामक तंत्र की समीक्षा करना और उन्हें मजबूत करना है।

विवादास्पद हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया गया था कि अडानी समूह की कंपनियों ने अपने शेयर की कीमतों में हेरफेर किया है; सेबी द्वारा बनाए गए नियमों के उल्लंघन में संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन और संबंधित पक्षों से संबंधित अन्य प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करने में विफल; और प्रतिभूति कानूनों के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन किया। रिपोर्ट से भारतीय अरबपति गौतम अडानी के आर्थि‍क साम्राज्य में 100 बिलियन डॉलर से अधिक कीकमी आई।

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