अब MP-MLA कोर्ट में चलेगा बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस, 27 जून को होगी सुनवाई

कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर में छह पहलवानों द्वारा आरोप लगाया गया है कि बृजभूषण सिंह ने कथित तौर पर एक एथलीट को पूरक आहार देने की पेशकश की। एक अन्य पहलवान को गले लगाकर यौन कृत्यों के लिए मजबूर करने का प्रयास किया था।

अब MP-MLA कोर्ट में चलेगा बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस
अब MP-MLA कोर्ट में चलेगा बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस
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नवजीवन डेस्क

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने गुरुवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न के मामले को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल की अदालत में स्थानांतरित कर दिया, जहां सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई होती है।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में मामला अब 27 जून के लिए सूचीबद्ध किया गया है। पिछले हफ्ते, दिल्ली पुलिस ने कुश्ती महासंघ के प्रमुख और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ 1,000 पन्नों से अधिक की अपनी चार्जशीट अदालत में दायर की थी।


दिल्ली पुलिस ने आरोपी बृजभूषण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए, 354डी के तहत अपराध और तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109, 354, 354ए, 506 के तहत अपराध के लिए सीएमएम महिमा राय के समक्ष आरोप पत्र दायर किया था, जिन्होंने मामले को अब दूसरी अदालत में स्थानांतरित कर दिया है।

सूत्रों ने बताया कि आरोपपत्र में करीब 200 गवाहों के बयान हैं। कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर में छह पहलवानों द्वारा आरोप लगाया गया है कि बृजभूषण सिंह ने कथित तौर पर एक एथलीट को पूरक आहार देने की पेशकश की। एक अन्य पहलवान को गले लगाकर यौन कृत्यों के लिए मजबूर करने का प्रयास किया था।

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