दिल्ली हाईकोर्ट से सत्येंद्र जैन को झटका, मनी लॉन्ड्रिंग केस के ट्रांसफर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने अपने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने को चुनौती दी थी।

फोटो: Getty Images
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नवजीवन डेस्क

दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को झटका दिया है। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार जेल में बंद हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को स्पेशल CBI जज विकास ढुल के पास ट्रांसफर कर दिया। दरअसल, ED ने मांग की थी कि सत्येंद्र जैन की ज़मानत याचिका को स्पेशल CBI गीतांजलि गोयल की कोर्ट से दूसरे जज के पास ट्रांसफर कर दिया जाए। इस पर कोर्ट ने सहमति जता दी। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ सत्येंद्र जैन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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