'चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने से सरकार को रोकें', सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं कांग्रेस नेता

याचिका दाखिल करके कोर्ट से गुजारिश की है कि वह धारा 7 और 8 के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से केंद्र सरकार को रोके।

फोटोः IANS
फोटोः IANS
user

नवजीवन डेस्क

चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से सरकार को रोकने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस की महिला नेता जया ठाकुर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। उन्होंने याचिका दाखिल करके कोर्ट से गुजारिश की है कि वह धारा 7 और 8 के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से केंद्र सरकार को रोके।

गौरतलब है कि चुनाव आयोग में इकलौते निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इसके बाद अब सरकार निर्वाचन आयोग में खाली हुए दो आयुक्तों के पद 15 मार्च तक भरने में जुटी है। इसी सिलसिले में पीएम मोदी की अध्यक्षता वाले पैनल की 15 मार्च को शाम 6 बजे अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक में दो नए चुनाव आयुक्त के नाम पर मुहर लग सकती है। 


बता दें कि अरुण गोयल की नियुक्ति पर भी काफी विवाद हुआ था। गोयल 1985 बैच के पंजाब कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने 18 नवंबर 2022 को भारी उद्योग विभाग के सचिव पद से वीआरएस लिया था और ठीक एक दिन बाद चुनाव आयुक्त बना दिए गए थे। इसके बाद एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स गोयल की चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। लेकिन सुनवाई से पहले ही दो जज जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia