राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से रोकने वालों को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका, दोहरी नागरिकता वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के चुनाव लड़ने से रोक लगाने की मांग करने वाली इस याचिका को खारिज कर दिया। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट और हिंदू महासभा की तरफ से दायर याचिकाओं पर सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की।

फोटो: सोशल मीडिया 
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नवजीवन डेस्क

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव लड़ने से रोकने वालों को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर दोहरी नागरिकता के मामले को खारिज कर दिया है। यह याचिका यूनाइटेड हिंदू फ्रंट और हिंदू महासभा की ओर से दायर की गई थी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप क्या करते हैं? इस पर याचिकाकर्ता ने जवाब देते हुए कहा कि समाजसेवा और राजनीति करते हैं। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने अपनी दोहरी नागरिकता को छुपाई है। जिस पर कोर्ट ने पूछा कि आपको कैसे पता चला? इस पर याचिकाकर्ता जवाब देते हुए कहा कि ब्रिटेन की एक कंपनी के दस्तावेज से खुलासा हुआ है कि राहुल गांधी ब्रिटिश पासपोर्ट धारक हैं। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि राहुल गांधी सांसद हैं और पीएम बनना चाहते हैं। इस पर कोर्ट ने फिर सवाल दागा। उन्होंने पूछा कि कौन पीएम नहीं बनना चाहता है? क्या आप ऐसा अवसर ठुकरा देंगे? कोर्ट ने आगे याचिकाकर्ता से कहा कि सिर्फ किसी विदेशी कंपनी के दस्तावेज लाकर आप ऐसा दावा कर रहे हैं, तो आप गलत हैं। लिहाजा इस याचिका को खारिज किया जाता है।


बता दें कि याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है। इसलिए लोकसभा चुनाव लड़ने के राहुल गांधी को अयोग्य करार दिया जाए।

इससे पहले अमेठी में राहुल गांधी के नामाकांन खारिज कराने के लिए अड़गा लगाया था। लेकिन रिटर्निंग अधिकारी ने राहुल गांधी के नामांकन को वैध ठहराया था। बता दें कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की अमेठी और केरल की वायनाड सीटों से उम्मीदवार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए एक निर्दलीय उम्मीदवार ने उनके हलफनामे को चुनौती दी थी।

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