सूचना आयोग में खाली पड़े पदों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चार हफ्तों में सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को कहा है कि केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) में खाली पड़े पदों को लेकर चार हफ्तों में हलफनामा दाखिल करें। साथ ही तय समय में हलफनामा नहीं देने पर कड़ा रूख अपनाने की चेतावनी दी है।

फोटो: सोशल मीडिया 
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नवजीवन डेस्क

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में खाली पड़े पदों को लेकर चिंता जाहिर की। कोर्ट ने केन्द्र और 7 राज्यों को 4 हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया है कि खाली पदों पर कितने समय के अंदर नियुक्तियां हो जायेंगी।

जस्टिस सिकरी और जस्टिस भूषण की पीठ ने कहा कि केन्द्रीय सूचना आयोग में इस समय 4 पद रिक्त हैं और दिसंबर तक 4 अन्य रिक्त हो जाएंगे। पीठ ने केन्द्र से जानना चाहा कि 2016 में विज्ञापन देने के बावजूद केन्द्रीय सूचना आयोग में पद अभी तक रिक्त क्यों हैं। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने कहा कि केन्द्रीय सूचना आयोग में 4 पदों पर नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है क्योंकि 2016 के विज्ञापन के बाद इन पदों पर नियुक्तियां नहीं की गई थीं। इस पर पीठ ने आनंद से कहा कि 2016 में विज्ञापन के बावजूद इन पदों पर नियुक्तियां नहीं होने के कारणों के साथ हलफनामा दाखिल किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केन्द्र या राज्यों द्वारा चार हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल नहीं किये जाने को गंभीरता से लिया जायेगा। आरटीआई कार्यकर्ता अंजली भारद्वाज की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि केन्द्र ने आज मामले की सुनवाई के दिन केन्द्रीय सूचना आयोग में चार खाली पदों पर नियुक्तियों के लिये विज्ञापन जारी किया है, इसी से उनके रवैये का पता चलता है।

उन्होंने कहा कि दिसंबर तक मुख्य सूचना आयुक्त, जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, सहित चार पद खाली हो जाएंगे। इस पर पीठ ने कहा कि परेशान मत हों, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सारे खाली पदों पर नियुक्तियां हों। न्यायालय ने इस मामले को चार हफ्ते बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया और कहा कि इसके बाद किसी को भी हलफनामा दाखिल करने के लिये अतिरिक्त वक्त नहीं दिया जायेगा। आरटीआई कार्यकर्ता भारद्वाज, कमोडोर (सेवा.) लोकेश बत्रा और अमृता जौहरी ने याचिका में दावा किया है कि केन्द्रीय सूचना आयोग में 23,500 से अधिक अपील तथा शिकायतें लंबित हैं।

राज्य सूचना आयोगों में भी लंबित मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए पीठ ने सात राज्यों को हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया। इन राज्यों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, गुजरात, केरल और कर्नाटक शामिल हैं।

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