लखीमपुर खीरी केस: आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, किसानों को गाड़ी से कुचलने का है आरोप

सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी केस के आरोपी आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ आठ हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। आशीष मिश्रा पर लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप लगा था।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी केस में आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। आशीष मिश्रा पर लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप लगा था। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ आठ हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है।

शर्तों के मुताबिक, आशीष मिश्रा दिल्ली और उत्तर प्रदेश के एनसीटी में नहीं रहेंगे और वह जमानत पर रिलीज होने के एक सप्ताह बाद उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को अपनी लोकेशन के बारे में संबंधित कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि आशीष मिश्रा या उनके परिवार द्वारा गवाहों को प्रभावित करने और मुकदमे में देरी करने की कोशिश करने पर उनकी जमानत रद्द हो सकती है।

आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुकदमा खत्म होने तक किसी को जेल में रखना सही नहीं है। आशीष 1 साल से अधिक समय से जेल में है।

गौरतलब है कि आशीष मिश्रा को इस मामले में पिछले साल 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। 3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई झड़पों में चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी। लखीमपुर खीरी में मिश्रा की कार से कुचले गए किसानों के परिवार के सदस्यों ने उन्हें मिली जमानत को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

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