पीएम मोदी और अमित शाह की ‘हेट स्पीच’  पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस, 2 मई को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस भेजा। इस मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी।

फोटो: सोशल मीडिया 
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नवजीवन डेस्क

पीएम मोदी और अमित शाह पर लगे आचार संहिता उल्लंघन के आरोप के मामले में कार्रवाई नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी।

कोर्ट ने कहा है कि इस मसले पर पहले चुनाव आयोग का फैसला सामने आने दें। वहीं चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस मसले पर अभी उनकी बैठक चल रही है, वह जल्द ही कोई एक्शन लेंगे। बता दें कि कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने याचिका दाखिल कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वो 24 घंटे के भीतर पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ शिकायतों पर फैसला करे।


सुष्मिता देव ने अपने याचिका में कहा है कि पीएम मोदी और अमित शाह ने हेट स्पीच का इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं चुनाव आयोग के मना करने के बावजूद दोनों नेताओं ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान बार-बार सेना का जिक्र किया था। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पीएम और अमित शाह के उल्लंघन की शिकायत की थी लेकिन तीन हफ्ते बीतने के बाद भी चुनाव आयोग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस रंजन गोगई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई की गुहार की थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले में चुनाव आयोग की चुप्पी को लेकर सवाल भी उठाया था। उन्होंने चुनाव आयोग से यह सवाल पूछा था कि क्या मोदी और अमित शाह चुनाव आचार संहिता के दायरे से बाहर हैं।


बता दें कि बीते महीने आयोग ने राजनीतिक दलों को अपने अभियान में सेना का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया था। हालांकि, इसका असर न के बराबर होता दिखाई दिया। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अपने-अपने भाषण में भारतीय सेना का भरपूर इस्तेमाल करते हुए दिखे हैं। योगी आदित्यनाथ ने तो एक जनसभा में सेना को ‘मोदी जी की सेना’ बता दिया था। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने उन पर कार्रवाई करते हुए 72 घंटे की रोक लगाई थी।

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Published: 30 Apr 2019, 4:42 PM