अखिलेश, मुलायम सिंह यादव की बढ़ी मुश्किलें, आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश सिंह यादव के खिलाफ अर्जी पर सीबीआई को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजनीतिक कार्यकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी की अर्जी पर ये नोटिस भेजा है।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 2 हफ्ते में सीबीआई से जवाब मांगा है। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजनीतिक कार्यकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी की अर्जी पर ये नोटिस भेजा है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि सालों पुराने इस मामले में क्या उसने किसी तरह की एफआईआर दर्ज की है? इस मामल में कोर्ट ने सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इसके जवाब के लिए सीबीआई ने 2 सप्ताह का समय मांगा है।
दरअसल विश्वनाथ चतुर्वेदी ने साल 2005 में कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई को मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, डिंपल यादव और प्रतीक यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत मामला चलाने का निर्देश देने की मांग की थी। चतुर्वेदी ने सभी के खिलाफ शक्ति के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया था।
कोर्ट ने 1 मार्च 2007 के अपने फैसले में सीबीआई को आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था। बाद में 2012 में, कोर्ट ने अपने फैसले के खिलाफ मुलायम सिंह, अखिलेश और प्रतीक की पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया था और सीबीआई को निर्देश दिया था कि उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच आगे बढ़ाई जाए। इस दौरान सुनवाई में कोर्ट ने डिंपल यादव की समीक्षा याचिका पर सीबीआई को उनके खिलाफ जांच न करने को कहा था, क्योंकि तब वह कोई पद नहीं संभाल रही थीं।
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