दिल्ली पुलिस कमिश्नर पटनायक पर नया संकट! PHQ पर धरना देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील ने भेजा नोटिस

तीस हजारी हिंसा के विरोध में दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर पुलिस कर्मियों ने मंगलवार को पूरे दिन धरना दिया था। पुलिस कर्मी दोषी वकीलों के खिलाफ कार्रवाई करने और निलंबित दो पुलिस अधिकारियों की बहाली समेत कई मांगों को लेकर धरना दिया था।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

तीस हजारी हिंसा के मुद्दे पर दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर पुलिस कर्मियों को प्रदर्शन करने देने और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण ठाकुर ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि पुलिस मुख्यालय पर मंगलवार को पुलिस कर्मियों के धरने से लोगों में भय का माहौल बना है। नोटिस में कहा गया है कि धरने के दौरान वकीलों के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। ऐसे में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पुलिस कमिश्नर से धरना देने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की गई है।

तीस हजारी हिंसा के विरोध में दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर पुलिस कर्मियों ने मंगलवार को पूरे दिन धरना दिया था। पुलिस कर्मी दोषी वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ कार्रवाई करने और निलंबित दो पुलिस अधिकारियों की बहाली समेत कई मांगों को लेकर पुलिस मुख्यालय के बाहर धरना दिया गया था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस मुख्यालय के बाहर बड़ी सख्या में पुलिसकर्मी जमा हुआ थे। कुछ पुलिस कर्मी वर्दी में थे तो कुछ सादे कपड़ों में मौजूद थे।


प्रदर्शन कर रहे पुलिस कर्मियों ने बड़े अधिकारियों की भी बात नहीं सुनी थी। यहां तक कि पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक की भी नहीं सुनी। उनके साथ भी पुलिस मुख्यालय पर धक्का-मुक्की जैसी स्थिति बन गई थी। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पुलिस कर्मियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने।

मंगलवार रात 8 बजे पुलिस कर्मियों का धरना उस वक्त खत्म हुआ था जब पुलिस आयुक्त द्वारा मांगे माने जाने का ऑडियो संदेश सुनाया गया था। तीस हजारी हिंसा के लिए आरोपी वकीलों पर कार्रवाई करने समेत पुलिस कर्मियों की मुख्य मांगें मान ली गई हैं। इस बीच दिल्ली के एलजी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वकीलों और पुलिस कर्मियों के बीच हुई घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए।

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Published: 06 Nov 2019, 10:35 AM