तेजस्वी यादव को मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत, शिकायत खारिज

तेजस्वी यादव ने बीते साल मार्च में अपने एक बयान में कहा था कि 'अब की परिस्थितियों में सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनकी धोखाधड़ी को माफ भी कर दिया जाएगा।

तेजस्वी यादव/ फोटो: Getty Images
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नवजीवन डेस्क

RJD नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर मानहानि मामले की शिकायत को खारिज कर दिया है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने बीती 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर गुजरातियों के लेकर दिया अपना बयान वापस ले लिया था।

तेजस्वी यादव के बयान वापस लेने पर मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने माना था कि जब माफी मांग ली गई है तो केस को आगे क्यों बढ़ाना। बीती 5 फरवरी को कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने बीते साल मार्च में अपने एक बयान में कहा था कि 'अब की परिस्थितियों में सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनकी धोखाधड़ी को माफ भी कर दिया जाएगा।' तेजस्वी यादव के इस बयान के विरोध में गुजरात के रहने वाले हरेश मेहता ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था।


हरेश मेहता का आरोप था कि तेजस्वी यादव के बयान से गुजरातियों का अपमान हुआ है। इसके बाद मामले की सुनवाई अहमदाबाद की कोर्ट में चल रही थी। तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मामले को गुजरात से बाहर और प्राथमिक तौर पर दिल्ली शिफ्ट करने की मांग की थी।

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