मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: स्टेटस रिपोर्ट में कई मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार

बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्‍टर होम यौन उत्‍पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी ब्रजेश ठाकुर को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि निष्‍पक्ष और स्‍वतंत्र जांच के लिए क्‍यों ना आपको बिहार से बाहर की जेल में शिफ्ट कर दिया जाए?

फोटो: सोशल मीडिया 
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नवजीवन डेस्क

बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्‍टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि शेल्टर होम मामले में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट चौंकाने वाली है और इससे पता चलता है कि किस भयावह तरीके से अपराध किया गया। कोर्ट ने पूछा कि बिहार सरकार क्या कर रही है?

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा का पता लगाने में हुई देरी पर बिहार सरकार और सीबीआई को फटकार लगाई है और इस मामले में उनसे जवाब मांगते हुए पूछा कि अभी तक पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति शेखर वर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई?

कोर्ट ने कहा कि आरोपी बृजेश ठाकुर काफी प्रभावशाली व्यक्ति है और वो चल रही जांच में बाधा पहुंचा रहा है। इसलिए उसे बिहार से बाहर जेल में ट्रांसफर कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बृजेश ठाकुर को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों ना फ्री एंड फेयर जांच के लिए उसे बिहार से बाहर जेल में ट्रांसफर कर दिया जाए?

वहीं इस मामले में सीबीआई ने ब्रजेश ठाकुर के चचेरे मामा रामानुज ठाकुर को भी गिरफ्तार किया है। उसे समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाने के रोहुआ गांव से पकड़ा गया है। बुधवार को उसे पॉक्सो कोर्ट में भी पेश किया गया था, जहां से अदालत ने उसे सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है।

बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में 34 बच्चियों के साथ रेप हुआ है। शेल्टर होम में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सांइसेज, मुंबई की ओर से करवाए गए सर्वेक्षण के बाद पेश सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक शेल्टर होम में बच्चियों के साथ न केवल बलात्कार हुआ बल्कि यहां लड़कियां प्रेग्नेंट भी हुईं। इस मामले में आरोपी ब्रजेश ठाकुर है। वहीं नीतीश सरकार की मंत्री मंजू वर्मा का नाम आने के बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

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Published: 25 Oct 2018, 1:50 PM