सुप्रीम कोर्ट ने कल रुड़की में होने वाली धर्मसंसद पर उत्तराखंड से मांगा हलफनामा, हिमाचल को भी नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के गृह सचिव राम सुभग सिंह को 17-19 अप्रैल, 2022 को हिमाचल प्रदेश के ऊना में हुए धर्म संसद कार्यक्रम के बाद किए गए निवारक और सुधारात्मक उपायों के बारे में एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है।

फोटोः सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

धर्मसंसदों में भड़काऊ आपत्तिजनक बयानबाजी और भाषणों पर सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को कल रुड़की में होने वाली धर्म संसद को लेकर किए गए निवारक और सुधारात्मक उपायों पर एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने पूछा कि कल होने वाली धर्मसंसद में अप्रिय बयानबाजी रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं।

मामले में उत्तराखंड सरकार से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह अदालत में सार्वजनिक रूप से यह कहें कि रुड़की में निर्धारित ‘धर्म संसद’ में कोई अप्रिय बयान नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने मुख्य सचिव एसएस संधू को कल रुड़की में प्रस्तावित धर्म संसद कार्यक्रम पर निवारक और सुधारात्मक उपायों पर एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है।


इसके अलावा इस धर्मसंसद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज हिमाचल सरकार को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के गृह सचिव राम सुभग सिंह को 17-19 अप्रैल, 2022 को हिमाचल प्रदेश के ऊना में हुए धर्म संसद कार्यक्रम के बाद किए गए निवारक और सुधारात्मक उपायों के बारे में एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने हिमाचल सरकार से जवाब मांगा है कि इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की गई।

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