सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस वाराणसी जिला जज को भेजा, कथित शिवलिंग की सुरक्षा और नमाज पर अंतरिम आदेश जारी रहेगा

ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष ने 274 पन्नों का हलफनामा सौंपा। वहीं मामले में पक्षकार ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने परिसर में मिले कथित शिवलिंग संरचना के पास कोई तोड़फोड़ न करने की मांग करते हुए नया आवेदन दायर किया है।

फोटोः सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

सर्वोच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले को वाराणसी के ज़िला न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के वरिष्ठ और अनुभवी न्यायिक अधिकारी मामले की सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने कहा कि वाद के हस्तांतरण पर मस्जिद समिति की याचिका पर जिला जज द्वारा प्राथमिकता के आधार पर फैसला किया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने परिसर में पाए गए कथित शिवलिंग की सुरक्षा और नमाज जारी रहने पर अपने 17 मई के आदेश को जारी रखने के लिए कहा है।

सुप्रीम कोर्ट अब जुलाई के दूसरे हफ्ते में मामले पर सुनवाई करेगा। इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तीन सुझाव दिए। शीर्ष कोर्ट ने पहला सुझाव देते हुए कहा कि हम ट्रायल कोर्ट को मामले में कार्रवाई जल्द खत्म करने के लिए कहें। दूसरा ये कि हम ने पहले एक आदेश दिया था, कल वाला नही, पहले वाला, वो आदेश जारी रहे और तीसरा इस तरह के मामले को सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज सुनें। वे अनुभवी होते हैं, हम उन्हें निर्देश नहीं दे सकते हैं।


ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की पीठ में शामिल जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम निर्देश दे सकते हैं कि निचली अदालत प्रतिवादी के आवेदन का निपटारा करें। तब तक हमारा अंतरिम आदेश जारी रहे। और तीसरी बात हम यह कहना चाहते हैं कि मामले की जटिलता को देखते हुए इसे जिला जज को भेजा जाए।

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष ने 274 पन्नों का हलफनामा सौंपा। वहीं मामले में पक्षकार ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने परिसर में मिले कथित शिवलिंग संरचना के पास कोई तोड़फोड़ न करने की मांग करते हुए नया आवेदन दायर किया है।

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद मामल में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सुनवाई जिला जज वाराणसी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि शिवलिंग क्षेत्र की सुरक्षा के लिए 17 मई का उसका अंतरिम आदेश जारी रहेगा। वुजू की व्यवस्था की जाएगी। हम आदेश से बहुत खुश हैं।

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