आदेश के बावजूद दिल्ली में खुलेआम बिक रहे पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से कहा- इस पर दें ध्यान

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में प्रतिबंध के बावजूद हर तरह के पटाखों की बिक्री की रिपोर्ट पर चिंता जताई और सरकार से आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा।

फोटोः IANS
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  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR के बाजारों में हर तरह के पटाखे बिकने की मीडिया रिपोर्ट पर चिंता जताई है।

  • जस्टिस एम.एम. सुंदरेश ने ASG ऐश्वर्या भाटी से नियमों के उल्लंघन पर ध्यान देने और जरूरी कदम उठाने को कहा।

  • अदालत ने केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और सीमित समय में उन्हें जलाने की अनुमति दी है।

  • 9 नवंबर से दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध फिर लागू हो जाएगा।

दिल्ली-NCR में दिवाली से पहले पटाखों की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उसके आदेश के बावजूद बाजारों में लाइसेंस वाले और बिना लाइसेंस वाले, QR कोड वाले और बिना QR कोड वाले हर तरह के पटाखे खुलेआम उपलब्ध हैं। कोर्ट ने सरकार से इस मामले पर ध्यान देने और अपने आदेश का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस एम.एम. सुंदरेश ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी से कहा कि अखबार में प्रकाशित तस्वीर और रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत के आदेश के बावजूद दुकानों पर सभी तरह के पटाखे मिल रहे हैं। उन्होंने इस स्थिति पर ध्यान देने और जरूरी कदम उठाने को कहा।

ग्रीन पटाखों की बिक्री के आदेश के बावजूद बाजार में सब कुछ उपलब्ध

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-NCR में दिवाली के दौरान सीमित छूट देते हुए केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी थी। इसके बावजूद बाजार में पारंपरिक और अनधिकृत पटाखों की उपलब्धता की रिपोर्ट सामने आने पर अदालत ने चिंता जताई। जस्टिस सुंदरेश ने साफ कहा कि बाजार में लाइसेंस वाले और बिना लाइसेंस वाले, QR कोड वाले और बिना QR कोड वाले सभी तरह के पटाखे मिल रहे हैं।


7 और 8 नवंबर को ही ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, दिल्ली-NCR में केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री 4 से 6 नवंबर तक तय शर्तों के तहत की जा सकेगी। इन्हें जलाने की अनुमति 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही होगी। हर पटाखे के डिब्बे पर उत्पाद से जुड़ा QR कोड होना जरूरी है, ताकि उसकी प्रमाणिकता की जांच की जा सके।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि 9 नवंबर से दिल्ली-NCR में पटाखों पर पहले की तरह पूर्ण प्रतिबंध फिर लागू हो जाएगा। ऐसे में बाजार में प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री की रिपोर्ट ने अदालत के आदेशों को लागू कराने वाली एजेंसियों की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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