सुप्रीम कोर्ट कल उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर करेगा सुनवाई, स्पीकर के फैसले को दी गई है चुनौती

शीर्ष कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित सूची के अनुसार, सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ 22 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगी। शिंदे और उनके विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने को भी चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट कल उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट कल उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर करेगा सुनवाई
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नवजीवन डेस्क

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिव सेना करार देने कै फैसले को चुनौती दी गई है। साथ ही इसमें शिंदे और उनके खेमे के अन्य विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने को भी चुनौती दी गई है।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित सूची के अनुसार, प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ 22 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगी। 10 जनवरी के फैसले में स्पीकर नार्वेकर ने दोनों पक्षों की याचिकाएं खारिज कर ठाकरे के विधायकों को अयोग्य होने से बचा लिया था और शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिव सेना करार दिया था।


पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने 15 जनवरी को शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर नार्वेकर के 10 जनवरी के फैसले पर सवाल उठाया था, जिसमें कहा गया था कि सीएम शिंदे के नेतृत्व वाला समूह ही असली "शिवसेना" है क्योंकि इसके पास विधायिका में बहुमत है। याचिका में सीएम शिंदे और उनके खेमे के अन्य विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने को भी चुनौती दी गई है।

इस बीच, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को सत्तारूढ़ शिवसेना के मुख्य सचेतक भरत गोगावले द्वारा उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर 14 शिवसेना-यूबीटी विधायकों और अन्य को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी और न्यायमूर्ति एफ.पी. पूनीवाला की खंडपीठ ने मामले को 8 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया।

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