मोदी सरनेम केस: सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाने की याचिका की खारिज, अब HC में करेंगे अपील

मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को 23 मार्च को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इसके बाद वह 24 मार्च को संसद से अयोग्य करार दिए गए। 3 अप्रैल को सेशन कोर्ट में राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

मोदी सरनेम मानहानि केस में सूरत की सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दी है। इसके साथ ही अब सजा पर रोक लगाने को लेकर राहुल गांधी जल्द ही हाई कोर्ट का रुख करेंगे।

राहुल गांधी पर सूरत कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम कानून के तहत अभी भी हमारे लिए उपलब्ध सभी विकल्पों का लाभ उठाना जारी रखेंगे। शाम 4 बजे डॉ एएम सिंघवी राहुल गांधी की अपील पर मीडिया को जानकारी देंगे।


आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 23 मार्च को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोषी करार दिया था। जिसके बाद वह 24 मार्च को संसद से अयोग्य करार दिए गए। इसके बाद 3 अप्रैल को सेशन कोर्ट में राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी। अपील में उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया गया। आपको बता दें, राहुल के वकील ने दो याचिकाएं दायर की थी। एक में राहुल के दोषी पाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी, और दूसरी याचिका में कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

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