जीएसटी में होंगे केवल दो कर स्लैब, रोजमर्रा के सामान होंगे सस्ते, जानें किन चीजों के घटेंगे दाम?
जीएसटी काउंसिल की बैठक में दैनिक उपयोग से जुड़ी 175 चीजों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया। इससे टूथपेस्ट, टैल्कम पाउडर, शैंपू, पेन, पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती, रोटी जैसे दैनिक उपयोग की चीजें अब सस्ती हो जाएंगी।

जीएसटी परिषद ने बुधवार को लोगों को राहत देते हुए माल और सेवा कर के तहत 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दे दी। इसमें रोजमर्रा के उपयोग वाले सामानों पर जीएसटी दरों में कटौती की गयी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिये गये निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जीएसटी में व्यापक सुधारों के तहत बाल में लगाने वाले तेल, साबुन, साइकिल आम और मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर जीएसटी 12 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।
12% से 5% स्लैब में आने वाले सामान
प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स (जैसे पैकेज्ड मिठाइयाँ, नमकीन, टोमैटो सॉस, पापड़ आदि)
रेडीमेड गारमेंट्स और फुटवियर
घरेलू उपयोग की वस्तुएँ (जैसे वॉशिंग पाउडर, ब्रश, पंखा आदि)
फर्नीचर, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़
ट्रैक्टर्स
खेती-बाड़ी से जुड़ी कई चीजें
इनके अलावा, हेयर ऑयल से लेकर शैम्पू तक सस्ते हो जाएंगे
28% से 18% स्लैब में आने वाले सामान
घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स (जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन)
टू-व्हीलर और कारें (मिड सेगमेंट)
कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और परफ्यूम
पेंट्स, सीमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल
डीजल और डीजल से चलने वाली हाइब्रिड कारें
मोनीटर और प्रोजेक्टर
डिश वॉशिंग मशीन
पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाली कारें
सामानों के परिवहन के लिए मोटर व्हीकल्स
इसके अलावा, छेना, पनीर, रोटी और पराठा पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी शून्य होगा। सीतारमण ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी से छूट मिलेगी।
इसके अलावा, छोटी कारों और 350 सीसी तक के दोपहिया वाहनों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। तिपहिया वाहन पर भी अब 18 प्रतिशत कर लगेगा।
उन्होंने कहा कि तंबाकू, पान मसाला और सिगरेट पर जीएसटी 40 प्रतिशत की विशेष दर से लगेगा। सीतारमण ने कहा, ‘‘ यह केवल जीएसटी में सुधार नहीं है, बल्कि संरचनात्मक सुधारों और लोगों की जीवन को सुगम बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है।’’ तंबाकू उत्पादों और सिगरेट को छोड़कर नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी।
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