देश में आज से बदल गए ये जरुरी नियम, आपके जीवन पर सीधा पड़ेगा असर, अगर नहीं दिया ध्यान तो आपकी जेब पर पड़ेगा भारी

1 अक्टूबर से जिन नियमों में बदलाव होने हैं उनमें क्रेडिट-डेबिट कार्ड में टोकलाइजेशन, अटल पेंशन येाजना, गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव और दिल्ली में बिजली बिल पर सब्सिडी की व्यवस्था में बदलाव से जुड़े नियम शामिल हैं।

फोटो: Getty Images
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नवजीवन डेस्क

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आज से हम सबकी जिंदगी में कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। जो सीधे जेबों पर असर डालने वाले हैं। 1 अक्टूबर से जिन नियमों में बदलाव होने हैं उनमें  क्रेडिट-डेबिट कार्ड में टोकलाइजेशन, अटल पेंशन येाजना, गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव और दिल्ली में बिजली बिल पर सब्सिडी की व्यवस्था में बदलाव से जुड़े नियम शामिल हैं।

LPG गैस की कीमतों में बदलाव

ल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में कटौती की है। आज 1 अक्टूबर से दिल्ली में इंडेन के 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दाम 25.5 रुपये, कोलकाता में 36.5 रुपये, मुंबई में 32.5 रुपये, चेन्नई में 35.5 रुपये कम में मिलेगा। हालांकि घरेलू इस्तेमाल में आने वाले सिलेंडर के दामों में फिर से कटौती नहीं हुई है। 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर पुराने दामों पर ही मिलेगा। 


आज से बदल रहा है कार्ड पेमेंट का तरीका

डेबिट और क्रेडिट कार्ड का टोकनाइजेशन नियम आज से यानी 1 अक्टूबर, 2022 से लागू हो रहा है। टोकनाइजेशन से ऑनलाइन फ्रॉड पर अंकुश लगाने की तैयारी हो रही है। यह नया नियम लागू होने के बाद ग्राहकों का पर्सनल डाटा सेफ रहेगा। 1 अक्टूबर, 2022 से डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन पेमेंट करने पर मर्चेंट वेबसाइट, पॉइंट ऑफ सेल या जिस भी गेटवे पर पेमेंट करेंगे, वहां आपको अपनी कार्ड डिटेल्स देने की जगह टोकन देना होगा।

अटल पेंशन योजना में करदाता नहीं कर पाएंगे निवेश

1 अक्टूबर 2022 यानि आज के बाद से अटल पेंशन योजना के तहत करदाता नहीं जुड़ सकेंगे। हालांकि अगर आपने पहले से ही इस योजना का लाभ उठा रहे हैं तो आप पर नए बदलाव का कोई असर नहीं होगा। वहीं अगर एक करदाता होते हुए भी आपने इस योजना से जुड़े है तो ऐसी स्थिति में खाता बंद कर आपका पैसा लौटा दिया जाएगा। बता दें कि इस योजना के तहत सब्सक्राइबर को 5000 रुपये तक पेंशन लाभ देने का प्रावधान है।


म्युचुअल फंड में निवेश के लिए नॉमिनेशन होगा जरूरी

अगर आप म्युचुअल फंड्स में निवेश करते हैं या भविष्य में करने की इच्छा रखते हैं तो ऐसे में आपके लिए एक अक्टूबर के बाद से नॉमिनेशन की जानकारी देना अनिवार्य हो जाएगा। नॉमिनेशन डिटेल नहीं देने वालों को एक डिक्लेरेशन देकर यह बताना होगा कि उन्हें नॉमिनेशन की सुविधा नहीं चाहिए।

GST के E-चालान से जुड़े नियमों में बदलाव

1 अक्टूबर से वस्तु और सेवा कर या जीएसटी (GST) के तहत 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कुल कारोबार वाले व्यापारियों के लिए ई-चालान काटना अनिवार्य होगा। सरकार ने राजस्व घाटे से निपटने और व्यापार जगत से अधिक टैक्स कलेक्शन के मकसद से इसकी सीमा को 20 करोड़ रुपये से घटाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया है।


बिजली पर सब्सिडी पाने के नए नियम

दिल्ली में बिजली बिल पर सब्सिडी के लिए लागू वर्तमान नियम एक अक्टूबर से बदल जाएंगे। बिजली पर सब्सिडी को 31 अगस्त को बंद कर दिया जाएगा। केवल उन्हीं लोगों को यह सुविधा मिलेगी जो इसके लिए आवेदन देंगे।

लोन होंगे महंगे

रेपो रेट में फिर से बढ़ोतरी हुई है। 50 बेसिस प्वाइंट बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। रेपो रेट 5.4 फीसदी से बढ़कर अब 5.9 प्रतिशत हो गई है। इस फैसले के बाद बैंक लोन महंगे हो जाएंगे। जिन लोगों ने पहले से ही फ्लोटिंग रेट पर लोन ले रखे हैं उनकी EMI अक्तूबर महीने से बढ़ जाएगी।

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