दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर आज से इन वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन, पुलिस रखेगी नजर, जानिए कौन सी गाड़ियां होंगी जब्त

15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को आज से दिल्ली के पेट्रोल पंपों में ईंधन नहीं मिलेगा। पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का चालान भरना पड़ेगा। जिन दोपहिया वाहनों की उम्र पूरी होगी।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के आदेश के मुताबिक, 1 जुलाई यानी आज से पूरी दिल्ली के पेट्रोल पंप अब परिचालन मियाद पूरी कर चुके (ईओएल) वाहनों को ईंधन नहीं देंगे। इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने दिल्ली पुलिस और यातायात कर्मियों के साथ मिलकर विस्तृत रणनीति बनाई है।

सीएक्यूएम द्वारा वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिए गए निर्देशों के तहत अधिकारी आज से सख्त नियमों को लागू करेंगे। परिवहन विभाग ने अपने संगठन, दिल्ली पुलिस, यातायात पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कर्मियों को शामिल करते हुए एक विस्तृत तैनाती योजना तैयार की है।

परिवहन विभाग अपनी रणनीति के साथ तैयार है। वहीं, एमसीडी की टीम भी पेट्रोल पंप पर तैनात रहेगी। दिल्ली पुलिस के जवानों को 1 से 100 नंबर वाले पेट्रोल पंप पर तैनात रहेंगे। जबकि परिवहन विभाग 101 से 159 नंबर वाले पेट्रोल पंप पर 59 विशेष टीम को तैनात करेगा।

रणनीति के तहत प्रत्येक 350 चिह्नित पेट्रोल पंप पर एक यातायात पुलिस अधिकारी तैनात किया जाएगा, जो परिचालन मियाद पूरी कर चुके वाहनों पर निगरानी रखेगा तथा उनमें ईंधन भरने से रोकेगा।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘हमारे यातायात कर्मी यह सुनिश्चित करेंगे कि वाहन को जब्त कर लिया जाए और परिचालन मियाद पूरी कर चुके वाहन के मालिक का चालान काटा जाए।’’

उन्होंने बताया कि प्रवर्तन अभियान के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक पेट्रोल पंप पर दो अतिरिक्त पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे। अधिकारी ने बताया, ‘‘दो पुलिसकर्मी कानून एवं व्यवस्था बनाए रखेंगे। अभियान के दौरान किसी को भी कानून एवं व्यवस्था भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।’’


किन वाहनों पर होगी कार्रवाई?

15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को आज से दिल्ली के पेट्रोल पंपों में ईंधन नहीं मिलेगा। पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का चालान भरना पड़ेगा। जिन दोपहिया वाहनों की उम्र पूरी होगी, उसकी जब्ती पर मालिक पर 5 हजार रुपया का जुर्माना होगा।

ये सिस्टम कैसे काम करेगा?

ऑटोमेटिक नंबरप्लेट रिकॉग्नाइजेशन (ANPR) सिस्टम में हाई-क्वॉलिटी कैमरों का इस्तेमाल किया गया है। जो पेट्रोल पंप पर आने वाले सभी वाहनों के नंबर प्लेट से उनकी डिटेल्स का पता लगाएंगे। अगर इस दौरान कोई एंड-ऑफ-लाइफ कैटेगरी का पुराना वाहन फ्यूल स्टेशन पर आता है और उसकी पहचान होती है तो पेट्रोल पंप पर ही सार्वजनिक तौर पर घोषणा होगी और वाहन को जब्त कर लिया जाएगा।

खबरों के मुताबिक, वाहन मालिकों को एक बार मौका दिया जाएगा, वो जुर्माना अदा कर अपना वाहन ले सकते हैं। लेकिन अगर वो समय रहते नियम का पालन नहीं करते तो उनके वाहन को आखिरकार जब्त कर लिया जाएगा।

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