आज से बदल रहा है रेलवे का ये नियम, ट्रेन छूटने से आधे घंटे पहले जारी होगा दूसरा आरक्षण चार्ट

रेलवे ने टिकट आरक्षण के नियमों में बदलाव किया है। अब ट्रेनों में टिकट आरक्षण का दूसरा चार्ट ट्रेन आगमन के समय से आधे घंटे पहले जारी किया जाएगा। जबकि रेलवे आरक्षण का पहला चार्ट ट्रेन के स्टेशन से छूटने से चार घंटे पहले जारी करता है।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

कोरोना संकट काल में रेलवे ने टिकट आरक्षण के नियम में बदलाव किया है। यह बदलाव आज से लागू हो रहा है। नए नियम के मुताबिक, अब ट्रेनों में टिकट आरक्षण का दूसरा चार्ट ट्रेन स्टेशन से छूटने से आधे घंटे पहले जारी किया जाएगा। बता दें कि ट्रेन खुलने से 4 घंटे पहले पहला चार्ट ट्रेन बनता है और दूसरा आधे घंटे पहले निकलता है।

पहला चार्ट बनने के बाद जो यात्री अपने टिकट को कैंसिल कर देते हैं और जो सीटें खाली होती है। उन खाली सीटों को दूसरे चार्ट में आरएसी या वेटिंग वाले यात्रियों को आरक्षण दिया जाता है। या फिर मौजूदा रिजर्वेशन काउंटर से टिकट लिया जा सकता है। इसके साथ ही आज से रेल यात्री पहले की तरह ही ट्रेन छूटने के पांच मिनट पहले भी आरक्षित टिकट बुक करवा सकेंगे। कोरोना महामारी के दौरान चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन के यात्रियों को यह सुविधा दी गई है। पहले से जारी यह सुविधा कोरोना संक्रमण के दौरान बंद कर दी गई थी।


पहला चार्ट बनने के बाद जो यात्री अपने टिकट को कैंसिल कर देते हैं और जो सीटें खाली होती है। उन खाली सीटों को दूसरे चार्ट में आरएसी या वेटिंग वाले यात्रियों को आरक्षण दिया जाता है। या फिर मौजूदा रिजर्वेशन काउंटर से टिकट लिया जा सकता है। इसके साथ ही आज से रेल यात्री पहले की तरह ही ट्रेन छूटने के पांच मिनट पहले भी आरक्षित टिकट बुक करवा सकेंगे। कोरोना महामारी के दौरान चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन के यात्रियों को यह सुविधा दी गई है। पहले से जारी यह सुविधा कोरोना संक्रमण के दौरान बंद कर दी गई थी।

इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए सभी जोन और मंडल रेलवे ने बोर्ड से यह अनुरोध किया था। इसके बाद इस सिस्टम को लागू करने पर सहमति बनी है। दूसरा चार्ट जारी बनने से रिजर्वेशन चार्ट में खाली सीटों पर ऑनलाइन या काउंटर से टिकट बुक करना है। इससे वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को आखिरी वक्त तक अवसर मिलेगा। साथ ही ट्रेन में टीटीई की मनमानी भी खत्म होगी।

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