सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफी की हदें पार कर देते हैं, वे बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं: अखिलेश
रामपुर की एक विशेष अदालत ने सोमवार को एसपी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को चुनाव लड़ने के लिए जाली पैन कार्ड बनवाने के मामले में सोमवार को दोषी करार देते हुए 7-7 साल कैद की सजा सुनाई, जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है।

समाजवादी पार्टी (एसपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को रामपुर की एक अदालत द्वारा मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराए जाने पर बिना किसी का नाम लिए प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ‘‘सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते, वो बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं।’’
अखिलेश यादव ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं, वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ़्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं। सब, सब देख रहे हैं।’’ अखिलेश यादव ने पोस्ट में आजम खान और अब्दुल्ला की एक तस्वीर भी पोस्ट की है जो उनको सजा सुनाये जाने के बाद एक समाचार चैनल ने जारी की।
समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकारों में महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार में सौ से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज किये गए हैं।
रामपुर की एक स्थानीय अदालत ने एसपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे एवं पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को चुनाव लड़ने के लिए जाली पैन कार्ड बनवाने के मामले में सोमवार को दोषी करार देते हुए सात–सात साल कैद की सजा सुनाई। अदालत द्वारा सजा सुनाये जाने के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम को जेल भेज दिया गया है।अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार मौर्य के अनुसार, विशेष एमपी–एमएलए अदालत के न्यायाधीश शोभित बंसवाल ने दोनों को दोषी ठहराते हुए 7-7 साल कैद और 50–50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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