हिजाब विवाद पर फैसला देने वाले जजों को दी जान से मारने की धमकी, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

पिछले हफ्ते, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की विशेष पीठ ने कक्षाओं में हिजाब की मांग वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए रेखांकित किया कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।

फोटो: IANS
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नवजीवन डेस्क

कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं को खारिज करने वाली कर्नाटक उच्च न्यायालय की विशेष पीठ के न्यायाधीशों को जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

कोवई रहमथुल्ला को तिरुनेलवेली से गिरफ्तार किया गया, जबकि एस. जमाल मोहम्मद उस्मानी को तंजौर से हिरासत में लिया गया। दोनों की गिरफ्तारी शनिवार रात को हुई। आरोपी तमिलनाडु तौहीद जमात (टीएनटीजे) के पदाधिकारी हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु में आरोपियों के खिलाफ कई शिकायतों के बाद गिरफ्तारियां की गईं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस सिलसिले में कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पिछले हफ्ते, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की विशेष पीठ ने कक्षाओं में हिजाब की मांग वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए रेखांकित किया कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।

तमिलनाडु में कई संगठन फैसले का विरोध कर रहे हैं। आरोपी कोवई रहमथुल्ला का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह कथित तौर पर कर्नाटक के न्यायाधीशों के खिलाफ हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा था। अपने भाषण में, आरोपी ने झारखंड में एक जिला न्यायाधीश के बारे में उल्लेख किया और कहा कि लोगों को पता है कि कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश सुबह घूमने के लिए कहां जाते हैं।

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Published: 20 Mar 2022, 10:53 AM
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