सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उद्धव ठाकरे, शिवसेना के 'नाम' और 'चिह्न' को लेकर लगाई याचिका, कोर्ट 31 जुलाई को करेगा सुनवाई
शिवसेना पार्टी और उसका चुनाव चिह्न एकनाथ शिंदे को दिए जाने के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। कोर्ट 31 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करेगा।
![फोटोः सोशल मीडिया](https://media.assettype.com/navjivanindia%2F2023-05%2Ffe0a0c67-fe8a-4770-8fab-d5f4fb4bc1f3%2FSupreme_Court__2_.jpg?rect=5%2C0%2C978%2C550&auto=format%2Ccompress&fmt=webp)
शिवसेना पार्टी और उसका चुनाव चिह्न की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। शिवसेना पार्टी और उसका चुनाव चिह्न एकनाथ शिंदे को दिए जाने के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। सीजेआई ने कहा कि कोर्ट 31 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करेगा। उद्धव ठाकरे की अपने याचिका में चुनाव आयोग का फैसला रद्द करने की मांग की गई है।
दरअसल चुनाव आयोग ने धनुष बाण चुनाव चिह्न और पार्टी पर शिंदे गुट को अधिकार दिया था, जिसे ठाकरे ग्रुप ने चुनौती दी है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि कोर्ट के फैसले से पहले चुनाव आयोग का फैसला देना गलत है। उन्होंने कहा था कि यदि पार्टी का वजूद विधायकों और सांसदों की संख्या के आधार पर तय होता है, तो कोई भी पूंजीपति विधायक, सांसद को खरीद सकता है और मुख्यमंत्री बन सकता है।
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