दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में उमर खालिद और खालिद सैफी बरी, कड़कड़डूमा कोर्ट का फैसला

दिल्ली दंगों के एक मामले में आरोपी बनाए गए उमर खालिद और खालिद सैफी को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने बरी कर दिया है।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

जवाहर लाल नेहरु यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और खालिद सैफी को दिल्ली की एक कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल दिल्ली दंगों के एक मामले में आरोपी बनाए गए उमर खालिद और खालिद सैफी को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने बरी कर दिया है। इन दोनों को फरवरी 2020 में राजधानी दिल्ली के चांदबाग इलाके में हुए पत्थरबाजी के इस मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी थी, लेकिन दूसरे मामले में ये जेल में बंद हैं।

गौरतलब है कि दिल्ली दंगों के सिलसिले में एक पुलिस कांस्टेबल के बयान के आधार पर इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अपने बयान में कांस्टेबल ने कहा था कि 24 फरवरी 2020 में चांद बाग पुलिया के पास जमा एक बड़ी भीड़ ने पत्थरबाजी की थी। कांस्टेबल का कहना था कि पत्थरबाजों में खालिद सैफी और उमर खालिद भी शामिल थे। हालांकि कोर्ट ने पाया कि इन दोनों के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है, जिसके आधार पर कोर्ट ने उन्हें इस केस में आरोप मुक्त कर दिया। फिलहाल दोनों आरोपी अभी यूएपीए मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।


बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सीएए-एनआरसी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शनों को लेकर हिंसा भड़क गई थी, जिसने तुरंत ही सांप्रदायिक दंगों का रंग ले लिया था। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गयी थी तथा 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस दौरान सीएए-एनआरसी के खिलाफ हो रहे विरोध-प्रदर्शनों में उमर खालिद, खालिद सैफी और सफूरा जर्गर जैसे कई छात्र नेताओं ने हिस्सा लिया था। जिन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

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