देश में अघोषित आपातकाल, ये कुछ दिन और रहे तो लोकतंत्र, संविधान को खत्म कर देंगे, तेजस्वी का मोदी सरकार पर हमला

तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि देश का हर व्यक्ति जान रहा है कि राहुल गांधी के साथ ऐसा क्यों हुआ। तेजस्वी ने कहा कि कांग्रेस सहित विपक्ष के तमाम लोगों को और तमाम राजनीतिक पार्टियों को बिना देर किए एक होने की जरूरत है।

फोटोः सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार को बीजेपी पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि देश में घोषित नहीं अघोषित आपातकाल है। जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उसे षड्यंत्र के तहत किसी न किसी मामले में फंसा दिया जाएगा। तेजस्वी से जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर चल रहे मानहानि के मुकदमे में दोषी पाए जाने के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार और बीजेपी जिम्मेदार है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राहुल गांधी के साथ गलत हुआ है। यह एक्शन यह भी दिखाता है कि मोदी जी घबराए हुए हैं और वह 2024 के आमचुनाव के लिए तैयार नहीं है। इसलिए विपक्षी नेताओं के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई की जा रही है। यह कुछ दिन और रहेंगे तो लोकतंत्र, संविधान को खत्म कर देंगे।

पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि ये फैसला कोर्ट का है। इस फैसले पर तो हम कुछ नहीं कहेंगे। मगर बीजेपी के खिलाफ जो भी खड़ा हो रहा है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी डर गए हैं, इसलिए विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस तरह के एक्शन ले रहे हैं।


तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि देश का हर व्यक्ति जान रहा है कि राहुल गांधी के साथ ऐसा क्यों हुआ। तेजस्वी ने कहा कि कांग्रेस सहित विपक्ष के तमाम लोगों को और तमाम राजनीतिक पार्टियों को बिना देर किए एक होने की जरूरत है।


यादव ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रोफेशन का है, वह सच बोलता है तो उन्हें षड्यंत्र रच कर किसी न किसी तरीके से उन पर करवाई जाती है। तेजस्वी ने कहा कि यदि ये लोग कुछ और दिन रह लेंगे तो लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि डरने की नहीं लड़ने की जरूरत है।

उल्लेखनीय है कि गुजरात की सूरत जिला अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अप्रैल 2019 में उनकी 'मोदी सरनेम' टिप्पणी के मामले में दोषी ठहराया। गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया। इसके तहत अधिकतम सजा दो साल है।
हालांकि अदालत ने सजा को निलंबित कर दिया और 30 दिनों के भीतर अपील करने के लिए जमानत दे दी।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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