असम में लागू होगा समान नागरिक संहिता, हिमंता कैबिनेट की बैठक में ड्राफ्ट पास, 26 मई को पेश होगा विधेयक

सीएम ने कहा कि यूसीसी उत्तराधिकार, विवाह, लिव-इन रिलेशन और विवाह एवं तलाक के अनिवार्य पंजीकरण से संबंधित मामलों को विनियमित करेगा। सीएम ने कहा कि असम के लोगों द्वारा पालन किए जाने वाले सभी रीति-रिवाज, परंपराएं और प्रथाएं यूसीसी के दायरे से बाहर हैं।

असम में लागू होगा समान नागरिक संहिता, हिमंता कैबिनेट की बैठक में ड्राफ्ट पास, 26 मई को पेश होगा विधेयक
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नवजीवन डेस्क

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असम में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ऐलान किया कि असम मंत्रिमंडल ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि यूसीसी विधेयक 26 मई को नई विधानसभा में पेश किया जाएगा। आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता करने के बाद गुवाहाटी में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय है और यह चुनावों के दौरान किए गए हमारे वादे के अनुरूप है।’’


सीएम सरमा ने कहा कि उत्तराखंड, गोवा और गुजरात पहले ही यूसीसी को लागू कर चुके हैं, लेकिन उनकी सरकार ने इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने आदिवासी आबादी को यूसीसी के दायरे से पूरी तरह से बाहर रखा है। असम के लोगों द्वारा पालन किए जाने वाले सभी रीति-रिवाज, परंपराएं और प्रथाएं यूसीसी के दायरे से बाहर हैं।’’ सीएम ने कहा कि यूसीसी उत्तराधिकार, विवाह, सहजीवन ( लिव-इन रिलेशन) और विवाह एवं तलाक के अनिवार्य पंजीकरण से संबंधित मामलों को विनियमित करेगा।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि इस विधेयक को 26 मई को राज्य विधानसभा के सत्र के अंतिम दिन पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 21, 22, 23 और 24 मई को विशेष विधानसभा सत्र आयोजित होगा। इस दौरान विधायक शपथ ग्रहण करेंगे। चंद्र मोहन पटवारी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। सीएम ने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र असम कैबिनेट का मार्गदर्शक सिद्धांत होगा।

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