अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए बना ट्रस्ट, यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सदस्यों के नाम का ऐलान किया

उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर अहमद फारूकी ने बताया कि मस्जिद के लिए आवंटित पांच एकड़ जमीन पर मस्जिद, रिसर्च सेंटर, लाइब्रेरी और अस्पताल बनाने के लिए इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया गया है, जिसमें अभी 9 सदस्य होंगे। बाद में 6 और सदस्यों के नाम का ऐलान होगा।

फोटोः सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आगामी 5 अगस्त को शिलान्यास कार्यक्रम के लिए जारी हलचलों के बीच बुधवार को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए गठित इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के 9 सदस्यों के नामों का ऐलान कर दिया। मस्जिद निर्माण के लिए गठित यह ट्रस्ट कुल 15 सदस्यीय है, जिसके 6 सदस्यों के नाम की घोषणा बाद में की जाएगी।

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर अहमद फारुकी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जबकि अतहर हुसैन मस्जिद निर्माण ट्रस्ट के सचिव बनाए गए हैं। जबकि फैज आफताब मस्जिद निर्माण ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं, मोहम्मद जुनैद सिद्दीकी, शेख सैदुज्जम्मान, मोहम्मद राशिद इमरान अहमद ट्रस्ट के सदस्य होंगे। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड ने ऐलान किया कि मस्जिद निर्माण ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ट्रस्ट के आधिकारिक प्रवक्ता भी होंगे।

उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर अहमद फारूकी ने बताया कि मस्जिद के लिए आवंटित की गई पांच एकड़ जमीन पर एक मस्जिद, रिएक सर्च सेंटर, एक लाइब्रेरी और एक अस्पताल के निर्माण के लिए 'इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन' नाम से एक ट्रस्ट बनाया गया है, जिसमें कुल 15 सदस्य होंगे। फिलहाल ट्रस्ट के 9 सदस्यों का नाम तय हो गया है।

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने कहा था कि वह कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं और बोर्ड का इस फैसले को चुनौती देने का कोई विचार नहीं है। केंद्र के राम मंदिर ट्रस्ट को मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अयोध्या से करीब 22 किलोमीटर दूर रौनाही में सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया था।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 9 नवंबर को बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद में फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण करने और मुस्लिमों को मस्जिद निर्माण के लिए अलग से अयोध्या में किसी अन्य स्थान पर पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। इसी फैसले के तहत अयोध्या जिले की सोहावल तहसील स्थित धन्नीपुर गांव में पांच एकड़ जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी गई थी।

अब इस पांच एकड़ भूमि पर एक शानदार मस्जिद निर्माण के साथ अस्पताल, विद्यालय, इस्लामिक कल्चरल गतिविधियां बढ़ाने वाले संस्थान और लाइब्रेरी बनाने के साथ ही सामाजिक गतिविधियां बढ़ाने वाले कार्यक्रम संचालित होंगे।

(आईएएनएस के इनपुट के साथ)

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