योगी राज में अगर लुंगी पहनकर चलाया कमर्शियल वाहन तो देना होगा भारी जुर्माना, ये है नया नियम

मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम के प्रावधानों के तहत कमर्शियल ड्राइवर्स को ड्रेस कोड का पालन करना होता है। हालांकि अभी तक ड्रेस कोड का पालन सख्ती से लागू नहीं किया गया था, लेकिन अब इसका सख्ती पालन करवाया जा रहा है।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

देश में यातायात नियम लागू होने बाद आए दिन नए-नए मामले सामने आ रहे हैं। कल तक तो जो ट्रक ड्राइवर लुंगी और बनियान पहनकर ट्रक चला रहे थे अब उनकी शामत आ गई है। लुंगी पहनकर ट्रक चलाने वाले ड्राइवर्स को भारी जुर्माना भरना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की ट्रैफिक पुलिस ऐसे ड्राइवर्स का चालान काट रही है। जो ड्राइवर लुंगी और बनियान पहनकर कमर्शियल वाहन चलाते पकड़े जा रहे हैं, उन्हें दो हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ रहा है।

दरअसल मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम के प्रावधानों के तहत कमर्शियल ड्राइवर्स को ड्रेस कोड का पालन करना होता है। हालांकि अभी तक ड्रेस कोड का पालन सख्ती से लागू नहीं किया गया था, लेकिन अब इसका सख्ती पालन करवाया जा रहा है। मोटर कानून के मुताबिक, कमर्शिल चालकों को फुल-लेंथ पैंट और शर्ट या फिर टीशर्ट पहनकर ही गाड़ी चलाना होगा। ड्राइवर्स को चप्पल, सैंडल पहनकर या फिर नंगे पैर गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है, उन्हें जूते पहनना जरूरी होगा। यह प्रावधान सभी स्कूली वाहनों के चालकों के लिए भी लागू है। स्कूल वाहन चालकों को वर्दी पहनना जरूरी है।


लखनऊ ट्रैफिक के एएसपी पूर्णेंदु सिंह ने बताया कि ड्रेस कोड 1939 से एमवी अधिनियम का हिस्सा था। वहीं 1989 में अधिनियम में जब संशोधन किया गया तो इसके उल्लंघन के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। नए प्रावधानों के तहत अब अगर चालक ड्रेस कोड का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें दो हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसे में अगर आपको भी लुंगी पहनकर कमर्शिल वाहन चलाने की आदत है तो इसे बदल लीजिए वरना आपको भी भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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