यूपी में कोविड के नए दिशानिर्देश जारी, पार्टी और अन्य सामूहिक आयोजनों पर रोक, होली पर रखना होगा इन बातों का ध्यान

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने होली को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह विभाग द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक, अब प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम या जुलूस के आयोजन की पहले इजाजत लेनी होगी।

फोटो: IANS
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नवजीवन डेस्क

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य में बढ़ते कोविड मामलों के मद्देनजर होली समारोह के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने मंगलवार को कहा कि होली पर आयोजित होने वाले किसी भी सार्वजनिक समारोह या जुलूस के लिए अनुमति लेनी होगी। अनुमति प्राप्त करने के बाद भी, आयोजकों को सामाजिक दूरी के साथ सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

60 साल से ऊपर के लोग, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और कोमॉरबिडिटी वाले लोगों को त्योहार के दौरान घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। दिशानिर्देशों में आगे कहा गया है कि दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को कोविड परीक्षण से गुजरना होगा।


इस दौरान कोविड अस्पताल हर जिले में चालू रहेंगे, जहां परीक्षण और उपचार की सुविधा होगी। इसके साथ कोविड हेल्प डेस्क भी स्थापित की जा रही है। सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जागरुकता फैलाई जा रही है। राज्य की सभी जेलों के कैदियों को कोविड परीक्षणों का सामना करना पड़ेगा, अगर वे जेल से बाहर निकल आए हैं।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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