उत्तर प्रदेश: आजम खान की रिहाई से पहले सीतापुर में धारा 144 लागू, समर्थकों की भीड़ से जेल रोड पर जाम

सीतापुर शहर में जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है और पुलिस लाउडस्पीकर के जरिए इसकी जानकारी दे रही है। जेल के आसपास किसी भी प्रकार की भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं है।

सीतापुर में आजम खान की रिहाई से पहले शहर में धारा 144 लागू
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नवजीवन डेस्क

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समाजवादी पार्टी (एसपी) के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की रिहाई का इंतजार खत्म होने वाला है। लगभग 23 महीने से सीतापुर जेल में बंद आजम खान मंगलवार को रिहा होंगे। उनकी रिहाई से पहले सीतापुर प्रशासन ने जेल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।

सीतापुर शहर में जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है और पुलिस लाउडस्पीकर के जरिए इसकी जानकारी दे रही है। जेल के आसपास किसी भी प्रकार की भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, ड्रोन का इस्तेमाल कर जेल पर आने-जाने वालों पर नजर रखी जा रही है।

साथ ही, जेल रोड पर समर्थकों की भारी भीड़ के कारण जाम की स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद पुलिस ने जाम को खुलवाया। इसके साथ ही, उन्होंने रास्ते में खड़ी गाड़ियों का चालान काटा और बेवजह आने-जाने वाले लोगों को मौके से हटाया।


सीओ सिटी विनायक भोसले ने मीडिया से बातचीत में कहा, "सीतापुर शहर की सड़कें संकरी हैं और नवरात्रि के चलते पहले से ही भीड़भाड़ है। बिना वजह किसी को रुकने की इजाजत नहीं। धारा 144 के तहत कार्रवाई की जा रही है और सड़कों से भीड़ हटाई जा रही है। हमारी अपील है कि सभी लोग पुलिस का सहयोग करें।"

आजम के इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 23 महीनों की कैद से बाहर आने की उम्मीद थी, लेकिन बेल बॉन्ड में उनके पते में गलती पाए जाने के कारण रिहाई की प्रक्रिया रुक गई है।

जेल प्रशासन के अनुसार, बेल बॉन्ड भरते समय आजम खान का पता गलत दर्ज हो गया था। किसी भी कैदी की रिहाई के लिए बेल बॉन्ड में पूरा और सही पता अनिवार्य होता है। अगर पते में कोई त्रुटि या असंगति हो, तो पूरी प्रक्रिया को रोक दिया जाता है। अब नए दस्तावेजों को सही कराने के बाद ही रिहाई की प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी।

लंबे समय से कानूनी दांव-पेंचों में फंसे आजम खान को भले ही पहले ही कई मामलों में जमानत मिल चुकी थी, लेकिन प्रक्रिया में देरी के चलते वह जेल से बाहर नहीं आ पा रहे थे।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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