उत्तर प्रदेश में अनलॉक- 4 को लेकर गाइडलाइंस जारी, जानें क्या खुलेगा, किस पर जारी रहेगी पाबंदी

गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और थिएटर सभी भी बंद रहेंगे। अंतिम संस्कार में 20 और शादी में 30 लोग हिस्सा ले सकते हैं। यह व्यवस्था 20 सितंबर तक जारी रहेगी।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक-4 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस गाइडलाइंस के तहत सरकार ने बहुत सारी चीजों को लेकर छूट दी है। साप्ताहिक बंदी को लेकर सरकार ने कोई छूट नहीं दी है। मतलब यह कि शनिवार और रविवार को पहले ही की तरह बाजार बंद रहेंगे। हालांकि इस में यह जरूर कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर डीएम स्थानीय स्तर पर कोई लॉकडाउन नहीं करेंगे। शनिवार और रविवार को जरूरी सेवाओं को छोड़कर, बाजार, दुकान, मॉल, दफ्तर पहले ही की तरह बंद रहेंगे।

गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और थिएटर सभी भी बंद रहेंगे। अंतिम संस्कार में 20 और शादी में 30 लोग हिस्सा ले सकते हैं। यह व्यवस्था 20 सितंबर तक जारी रहेगी। 21 सितंबर से शुरू होने वाली सेवाओं के लिए प्रोटाकॉल अलग से जारी होंगे।


गाइडलाइंस के अनुसार, अनलॉक-4 के दौरान प्रदेश के अंदर या बाहर लोगों के आने-जाने के अलावा मालवाहक सेवाओं पर भी किसी तरह की रोक नहीं रहेगी। इसके लिए अलग से किसी पास की जरूरत नहीं है। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बीमार लोगों को आपात परिस्थितियों को छोड़कर घर के भीतर ही रहने की सलाह दी गई है।

लखनऊ में 7 सितंबर से मेट्रो संचालन के लिए राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इस संबंध में सोमवार को प्रदेश सरकार एक बैठक करेगी। बैठक में मेट्रो संचालन के लिए गाइडलाइंस तय की जाएंगी। वहीं, लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से बिजनेस कॉन्टन्युअटी प्लान पहले ही तैयार किया जा चुका है।


21 सितंबर से ये अनलॉक होंगे:

  • स्कूलों में 50 प्रतिशत टीचिंग-नॉन टीचिंग स्टाफ बुलाया जा सकेगा।
  • अभिभावकों की इजाजत से कंटेनमेंट जोन के बाहर कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र स्वैच्छिक आधार पर बुलाए जा सकेंगे।
  • उच्च शिक्षा और गृह विभाग की इजाजत के बाद पीएचडी स्कॉलर्स और लैब वर्क वाले पीजी छात्र बुलाए जा सकेंगे।
  • कौशल संस्थानों, आईटीआई, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं में ट्रेनिंग शुरू हो सकेगी।
  • खेल, अकादमिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां शुरू हो जाएगी। अधिकतम 100 लोगों की शर्त रहेगी।
  • ओपन एयर थिएटर खुल सकेंगे।
  • अंतिम संस्कार और शादी समारोह में अधिकतम 100 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।

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