उत्तराखंड: BJP विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, नगर निगम आयुक्त से दुर्व्यवहार और धमकाने का आरोप

उत्तराखंड के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) संघ ने इस कथित घटना की निंदा करते हुए बृहस्पतिवार को एक बयान जारी किया।

फोटो: सोशल मीडिया
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पीटीआई (भाषा)

उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक महेश जीना और चार अज्ञात लोगों के खिलाफ हाल में देहरादून नगर निगम के आयुक्त गौरव कुमार से दुर्व्यवहार करने और उन्हें धमकाने के आरोप में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

इस कथित घटना के बाद नगर निगम के कर्मचारियों ने शहर में हड़ताल कर दी थी।

अल्मोड़ा में सल्ट विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले जीना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा करने), 186 (लोक सेवक को सरकारी काम करने से रोकने), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमानित करने) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल के आयुक्त विनय शंकर पांडेय को इस कथित घटना की जांच करने और 15 दिन में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया।


उत्तराखंड के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) संघ ने इस कथित घटना की निंदा करते हुए बृहस्पतिवार को एक बयान जारी किया। ऐसा आरोप है कि विधायक ने अपने चार साथियों के साथ एक ठेके के आवंटन को लेकर पांच मार्च को देहरादून में नगर निगम के कार्यालय में हंगामा किया।

बयान में कहा गया है कि उन्होंने कार्यालय में एक वरिष्ठ लिपिक तथा एक ठेकेदार से कथित तौर पर गाली गलौज की तथा उन्हें धमकी दी। जब आयुक्त को मामले की जानकारी दी गयी तो विधायक ने आयुक्त तथा अन्य अधिकारियों से भी कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया।

इस घटना की वीडिया सोशल मीडिया पर वायरल हो गयी थी जिसमें विधायक को नगर निगम आयुक्त से आक्रोश में बहस करते हुए देखा जा सकता है।

बहरहाल, विधायक ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने नगर निगम आयुक्त से दुर्व्यवहार नहीं किया।


जीना ने कहा कि उन्होंने निगम के कर्मचारियों से वे दस्तावेज दिखाने के लिए कहा था, जिसके आधार पर हरियाणा की एक कंपनी को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गयी। उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने दस्तावेज नहीं दिखाए और उनसे दुर्व्यवहार किया।

नगर निगम कर्मचारियों ने प्राथमिकी दर्ज होने के बाद हड़ताल वापस ले ली थी।

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