उत्तराखंड: मसूरी में 7,375 वन सीमा स्तंभ गायब होने पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

न्यायमूर्ति मनोज तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान सभी प्रतिवादियों को 6 हफ्ते के भीतर अपने प्रति शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि 11 फरवरी तय की है।

फोटो: सोशल मीडिया
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आईएएनएस

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 7,375 लापता वन सीमा स्तंभों और पिछले कुछ वर्षों में मसूरी वन प्रभाग में तैनात क्षेत्रीय वन अधिकारियों की संपत्ति में कथित रूप से हुई तीव्र और असामान्य वृद्धि की जांच के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), केंद्र, उत्तराखंड सरकार, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) को नोटिस जारी किए हैं।

न्यायमूर्ति मनोज तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान सभी प्रतिवादियों को 6 हफ्ते के भीतर अपने प्रति शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि 11 फरवरी तय की है।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इतनी बड़ी संख्या में सीमा स्तंभों के गायब हो जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।

पर्यावरण कार्यकर्ता नरेश चौधरी की ओर से दायर एक याचिका में भारतीय सर्वेक्षण विभाग को यह निर्देश देने की प्रार्थना की गयी है कि वह मसूरी वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले सभी वन क्षेत्रों का एक व्यापक, वैज्ञानिक और भौगोलिक संदर्भ वाला सर्वेक्षण करे ताकि सभी लापता सीमा स्तंभों के सटीक स्थानों की पहचान की जा सके और उन्हें समयबद्ध तरीके से पुनः स्थापित किया जा सके।


याचिकाकर्ता ने मसूरी वन प्रभाग के प्रभावित क्षेत्रों के लिए बहाली और पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन तथा वर्तमान में राजस्व अधिकारियों के प्रभार या नियंत्रण में मौजूद सभी वन भूमि को निर्धारित अधिकतम समय सीमा के भीतर वन विभाग को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए जाने का भी अनुरोध किया है।

मामला 2023 में तब सामने आया जब तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी ने मसूरी वन प्रभाग में सभी वन सीमा स्तंभों के सर्वेंक्षण के आदेश दिए। उस समय वन प्रभाग के लिए एक नयी कार्ययोजना तैयार करने की प्रक्रिया चल रही थी। मसूरी के तत्कालीन प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा दी गयी रिपोर्ट में यह गंभीर तथ्य सामने आया कि कुल 12,321 सीमा स्तंभों में से धरातल पर 7,375 स्तंभ गायब हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, यह भी पाया गया कि इन लापता सीमा स्तंभों में से करीब 80 प्रतिशत स्तंभ केवल दो रेंजों, मसूरी रेंज और रायपुर रेंज में गायब हुए। रियल एस्टेट के नजरिए से इन दोनों रेंजों को बेहद लाभदायक माना जाता है जहां होटल, रिजॉर्ट और आवासीय परिसरों के विकास की अपार संभावनाएं हैं।

चतुर्वेदी ने इस वर्ष जून और अगस्त में प्रदेश के वन विभाग के प्रमुख (हॉफ) को पत्र लिखकर मामले को जांच के लिए सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सौंपे जाने का अनुरोध किया। इन पत्रों में उन्होंने संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारियों के नाम पर बड़ी मात्रा में अचल संपत्ति के जमा होने का उल्लेख करते हुए उन अधिकारियों की संपत्तियों की जांच कराए जाने की भी मांग की थी।


इस वर्ष अगस्त में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय ने भी उत्तराखंड सरकार को पत्र लिखकर मामले की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया था। उस पत्र में वन संरक्षण अधिनियम-1980 के प्रावधानों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में उचित कदम उठाने को कहा गया था।

इसी बीच, उत्तराखंड के हॉफ ने मामले के दोबारा परीक्षण के लिए शिवालिक के वन संरक्षक राजीव धीमान के नेतृत्व में एक नई समिति का गठन कर दिया।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस समिति का गठन "आंकड़ों को कम करके दिखाने" के इरादे से किया गया है और यह जमीनी स्तर पर उपलब्ध साक्ष्यों को नष्ट या उनमें छेड़छाड़ भी कर सकती है।

याचिका के अनुसार, समिति में शामिल कुछ अधिकारी पहले मियावाकी वृक्षारोपण से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में संदेह के घेरे में थे जबकि कुछ अन्य पहले मसूरी वन प्रभाग में भी तैनात रह चुके हैं।


याचिका में यह भी दावा किया गया है कि शीर्ष स्तर की राज्य सलाहकार समिति द्वारा लापता 7,375 स्तंभों की संख्या को मंजूरी दिए जाने के बाद, केंद्र सरकार भी इसे मंजूरी दे चुकी है और इसलिए प्रक्रिया को फिर से शुरू करना प्रक्रियागत अनियमितता है।

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