दिल्ली वाले सावधान! गाड़ी के नंबर प्लेट पर अगर मिली ये कमियां तो देना पड़ेगा भारी जुर्माना

आज से दिल्ली यातायात पुलिस वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न मिलने पर चालान काटेगी। बिना नंबर प्लेट के वाहनों के खिलाफ आज से मोहर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इन पर 5500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ये राशि 10000 रुपये तक हो सकती है।

फोटो: Getty Images
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पवन नौटियाल @pawanautiyal

यातायात विभाग द्वारा एनसीआर में सभी को अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन (नंबर) प्लेट लगवाने की चेतावनी की सीमा खत्म हो गई है। आज से दिल्ली यातायात पुलिस वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न मिलने पर चालान काटेगी। आपको बता दें, ये कार्रवाई आज से ही शुरू की गई है।

खबरों के मुताबिक बिना नंबर प्लेट के वाहनों के खिलाफ आज से मोहर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इन पर 5500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ये राशि 10000 रुपये तक हो सकती है। राजधानी दिल्ली के 11 में से 9 जिलों में आज ये कार्रवाई शुरू की जा रही है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यातायात विभाग ने सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य किया था। वहीं आज शुरू हो रही कार्रवाई को लेकर दिल्ली पुलिस का कहना है कि पहले दिन हमारा जोर चालान काटने पर नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करने पर होगा।

पुलिस ने बताया कि इस दौरान उन लोगों को छूट मिलेगी जिन्होंने पहले से HSRP के लिए आवेदन कर रखा है। इन्हें बस यातायात पुलिस को अपने आवदेन की रसीद दिखानी होगी। यातायात विभाग के मुताबिक वर्तमान में 40 लाख चार पहिया और दो पहिया वाहन ऐसे हैं जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है। आपको बता दें, कि इसके पहले 16 नवम्बर को दिल्ली यातायात विभाग ने एक नोटिस जारी किया था कि राजधानी राजधानी क्षेत्र में सभी नए और पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड फ्यूल स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

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