आज से क्या-क्या खुलेगा, और क्या रहेगा बंद, ई-कॉमर्स कंपनियों पर बदल गए हैं डिलिवरी के नियम

आज यानी 20 अप्रैल से लॉकडाउन में बहुत सारी छूट और रियायतें मिल सकती हैं। इसके लिए दिशा निर्देश पहले ही तय किए जा चुके हैं। लेकिन रविवार को सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव किया है। आइए देखते हैं किस-किस को क्या मिलेगी छूट

फोटो : Getty Images
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नवजीवन डेस्क

लॉकडाउन-2 का पहला सप्ताह आज यानी 20 अप्रैल को पूरा हो रहा है। इस दौरान कई जगहों पर काफी रियायतें और छूट मिलने की संभावना है। लेकिन केंद्र सरकार ने रविवार को कुछ नियमों में बदलाव कर दिया, खासतौर से ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए। सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों पर लॉकडाउन के दौरान से गैर-जरूरी वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगा दी। सरकार ने चार दिन पहले ही इन कंपनियों को मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर और सिले-सिलाए कपड़े जैसे गैर-जरूरी सामान की बिक्री करने की अनुमति दी थी, लेकिन अब इसे वापस ले लिया।

आज से क्या-क्या खुलेगा, और क्या रहेगा बंद, ई-कॉमर्स कंपनियों पर बदल गए हैं डिलिवरी के नियम

आइए देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नए निर्देशों के तहत किन-किन गतिवधियों की छूट दी गई है और किन पर अब भी पाबंदी लागू है...

इन सेवाओं को शुरु करने की अनुमति

  • आयुष समेत सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं
  • चुनिंदा वाणिज्यिक एवं निजी संस्थान
  • अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति
  • 50 फीसदी वर्क फोर्स के साथ आईटी और आईटी पर आधारित सेवाएं
  • ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले उद्योग
  • समय की पाबंदी के बिना किराना स्टोर जैसी दुकानें
  • ब्रॉडकास्टिंग, DTH और केबल सर्विसेज समेत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
  • इलेक्ट्रीशियन, IT रिपेयर्स, प्लंबर्स, मोटर मैकेनिक्स और कारपेंटर्स आदि की सेवाएं
  • सभी कृषि और बागवानी की गतिविधियां
  • मछली पकड़ने का काम, एक्वाकल्चर इंडस्ट्री
  • 50 फीसदी वर्क फोर्स के साथ चाय, कॉफी और रबर जैसे पौधारोपण कार्य
  • पशुपालन
  • बैंक जैसे वित्तीय क्षेत्र के संस्थान
  • सामाजिक क्षेत्र
  • मनरेगा के काम
  • सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं
  • राज्य के अंदर और बाहर सामानों की ढुलाई
  • सरकारी और निजी क्षेत्र के चुनिंदा उद्योग/औद्योगिक संस्थान
  • कंस्ट्रक्शन के चुनिंदा काम
  • मेडिकल, पशु चिकित्सा और अनिवार्य वस्तुओं की ढुलाई समेत आपातकालीन सेवाओं के लिए निजी वाहनों का संचालन
  • छूट की श्रेणी वाले लोगों को वर्क स्थल पर जाने की अनुमति
  • केंद्र, राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के सरकारी कार्यालय

इन पर अब भी रहेगी पाबंदी

  • सुरक्षा उद्देश्यों के अलावा ट्रेनों से आवाजाही
  • सार्वजनिक परिवहन के लिए बसों का संचालन
  • ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति
  • मेट्रो रेल सर्विस
  • स्वास्थ्य कारणों या निर्देशों के तहत अनुमति प्राप्त गतिविधियों के अलावा लोगों की एक जिले से दूसरे जिले और एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही
  • अनुमति प्राप्त सूची के इतर सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थान
  • निर्देशों में अनुमति प्राप्त नहीं हो तो होटल, रेस्त्रां और ढाबों आदि का संचालन
  • ऑटो रिक्शा और साइकल रिक्शा समेत सभी टैक्सियों का संचालन और ऐप बेस्ड कैब सर्विस
  • सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडोटॉरियम, असेंबली हॉल और ऐसे ही अन्य सामूहिक केंद्र
  • सभी सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/शिक्षा/संस्कृति/समारोह और दूसरे किसी भी तरह के आयोजन
  • सभी धर्मस्थल
  • अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों का शामिल होना

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Published: 20 Apr 2020, 7:30 AM