विश्व महिला दिवस: अपने हक के लिए महिलाएं भी जानें कानूनी दांव पेच 

कानून की जानकारी नहीं होने की वजह से महिलाएं जाने-अनजाने में हिंसा सहती हैं। एक निजी सर्वेक्षण से पता चला है कि महिलाएं यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, छेड़खानी और तीन तलाक की सर्वाधिक मार झेल रही हैं।

फोटो: सोशल मीडिया 
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आईएएनएस

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महिलाओं में कानून के प्रति सजगता की कमी उनके सशक्तीकरण के मार्ग में रोड़े अटकाने का काम करती है। अशिक्षित महिलाओं को तो भूल जाइए, शिक्षित महिलाएं भी कानूनी दांव पेच से अनजान होने की वजह से जाने-अनजाने में हिंसा सहती रहती हैं। ऐसे में महिलाओं को कानूनी रूप से शिक्षित करने के लिए मुहिम शुरू करना वक्त की जरूरत बन गया है।

एक निजी सर्वेक्षण से पता चला है कि महिलाएं अपने जीवन में यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, छेड़खानी और एक साथ तीन तलाक - इन चार अपराधों की सर्वाधिक मार झेल रही हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2016-17 में दिल्ली में स्टॉकिंग के 669 मामले सामने आए, घूरने के 41 मामले और दुष्कर्म के 2,155 मामले दर्ज हुए। इसके साथ ही पति या संबंधियों की ओर से उत्पीड़न और दहेज की वजह से हुई मौतों का आंकड़ा भी बहुत बड़ा है।

2016-2017 में महिलाओं के प्रति गंभीर अपराधों की संख्या में 2015-16 के मुकाबले 160.4 फीसदी का इजाफा हुआ है। इसका एक प्रमुख कारण है महिलाओं का अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं रहना है। उन्हें पता ही नहीं है कि किस तरह की परिस्थिति में उन्हें कहां जाना है या किसकी मदद लेनी है, ऐसे में ‘लॉक्लिक’ जैसी वेबसाइट अपने प्रयासों से महिलाओं को कानूनी मामलों में शिक्षित कर रही है।

दरअसल ‘लॉक्लिक’ एक ऑनलाइन लीगल सर्विस पोर्टल है, जो पीड़ितों को वकीलों से सीधे जोड़ने का काम करता है। इसके जरिए आप इससे संबंधित कानूनी विशेषज्ञों से राय ले सकते हैं। इस वेबसाइट पर लॉग इन करके अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देकर संबंधित अपराधों को लेकर जानकारी हासिल की जा सकती है। लॉगइन कर अपनी जानकारी देने के कुछ ही मिनटों में पीड़ित महिला को वकील मुहैया करा दिया जाता है।

सिर्फ इतना ही नहीं, किसी भी तरह की लीगल इमरजेंसी में महिला वेबसाइट का ‘पैनिक बटन’ दबा सकती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि संबंधित पक्ष को 20 मिनट के भीतर लीगल सहायता उपलब्ध करा दी जाए।

वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा ने कहा, “ऐसा नहीं है कि महिलाओं को कानून की थोड़ी-बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन उनमें इसके प्रति जागरूकता का अभाव है। हम पढ़ने-लिखने में आगे हैं, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो पुरुषों के पीछे खड़ी नजर आती हैं। महिलाओं में कानून की शिक्षा को लेकर संतुलित जागरूकता लाने की जरूरत है। अधिक संख्या में महिला जजों, वकीलों की नियुक्ति करनी होगी यानी महिलाओं को ज्यादा-से ज्यादा मौके देने होंगे और उन्हें खुद मौके बनाने भी होंगे। जमाना बदल रहा है, इसलिए चुप्पी साधने की आदत बदलनी होगी।”

लॉक्लिक डॉट कॉम की सह संस्थापक अर्चना हुन कहती हैं, “हम केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम के आभारी हैं, जो लोगों को डिजिटल रूप से सक्षम बना रहा है। महिलाओं में भी जागरूकता आई है। हमारा उद्देश्य लोगों, विशेष रूप से महिलाओं को किफायती फीस में कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। इसके लिए एक महीने के लिए निशुल्क ट्रायल रखा गया है।” उन्होंने आगे कहा, “हम एक साल की अवधि में 100 ऐसे मामलों की पहचान करेंगे, जो वित्तीय कारणों और अन्य समस्याओं की वजह से इन सुविधाओं तक पहुंच नहीं बना पाते। हम उन्हें निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराएंगे।”

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