योगी ने बाबरी केस में फैसला देने वाले जज को उप लोकायुक्त बनाया, अडवाणी-मुरली समेत 32 आरोपियों को किया था बरी

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 32 आरोपियों को बरी करने वाले सीबीआई की विशेष कोर्ट के जज एसके यादव को योगी सरकार ने उप लोकायुक्त नियुक्त किया है।

फोटो सौजन्यः आज तक से साभार
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नवजीवन डेस्क

अयोध्या के ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में फैसला सुनाने वाले सीबीआई की विशेष अदालत के रिटायर्ड जज एस के यादव को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश का नया उपलोकायुक्त बनाया है। सोमवार को लोकायुक्त जस्टिस संजय मिश्रा ने सुरेंद्र यादव को लखनऊ में लोकायुक्त भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

विशेष सीबीआई अदालत के सेवानिवृत्त जज एसके यादव ने ही अयोध्या में हुए 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले की सुनवाई की थी और उसके बाद अपना फैसला सुनाते हुए इस केस के सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया था। इन 32 आरोपियों में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, पूर्व सीएम कल्याण सिंह, बीजेपी नेता विनय कटियार जैसे नाम शामिल थे।

जज एस के यादव ने अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले मामले में फैसला सुनाते हुए इन सभी आरोपियों को बरी किया था। एस के यादव ने अपने फैसले में कहा था कि घटना के फोटो, वीडियो और फोटोकॉपी में जो सबूत दिए गए हैं, उनसे कुछ भी साबित नहीं होता है। इसके साथ ही उन्होंने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था।

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Published: 12 Apr 2021, 11:29 PM
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