हाईकोर्ट को ठेंगा दिखाने वाली योगी सरकार ने यूपी में फिर बढ़ाया लॉकडाउन, 24 मई तक जारी रहेंगे प्रतिबंध

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में कोरोना लॉकडाउन को एक सप्ताह और बढ़ा दिया है। नए निर्देशों के मुताबिक राज्य में अब 24 मई तक कोरोना पाबंदिया जारी रहेंगी। इस दौरान सभी मॉल, शॉपिंग काम्प्लेक्स और दुकानें आदि बंद रहेंगे।

फोटो : Getty Images
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नवजीवन डेस्क

कोरोना संक्रमण रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को ठेंगा दिखाने वाली उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को अब लॉकडाउन के सिवा दूसरा विकल्प नहीं नजर आ रहा। ताजा आदेश जारी करते हुए योगी सरकार ने शनिवार को उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को एक सप्ताह और बढ़ाने का निर्देश जारी किया। प्रतिबंधों के तहत यूपी में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रखने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन बेसिक छोड़कर सभी शिक्षण संस्थाओं में 20 मई से ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएंगी। इस दौरान सिर्फ जरूरी, इमरजेंसी, वैक्सीनेशन सेवाओं पर पाबंदी नहीं रहेगी। लोगों को अस्‍पताल, राशन और मेडिकल स्‍टोर की सुविधा मिलती रहेगी।

ध्यान रहे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले महीने तक उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के सख्त खिलाफ थे। इसी के चलते सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी, जिसमें कोर्ट ने संक्रमण रोकने के लिए प्रमुख शहरों में लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए थे। लेकिन अब सरकार को वही करना पड़ रहा है, जो हाईकोर्ट ने कहा था।


फिलहाल जो लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में लगा है उसमें औद्योगिक गतिविधियों को छूट है यानी आप अगर किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम करते हैं तो आई-कार्ड दिखाकर आ-जा सकते हैं। इसी तरह मेडिकल और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े ट्रांसपोर्टेशन को भी छूट दी गई है।डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ, अस्पताल के अन्य कर्मचारी, मेडिकल दुकान और व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी छूट है। इसी तरह ई-कॉमर्स कंपनियों को डिलीवरी की छूट है। साथ ही मेडिकल इमरजेंसी, दूरसंचार सेवा, डाक सेवा, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट मीडिया से जुड़े कर्मचारियों को ई-पास बनवाने की जरूरत नहीं है। वे अपने संस्थान का आई-कार्ड दिखाकर आ जा सकते हैं।

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