भारतीय फुटबॉल संघ पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, प्रशासक समिति भंग, एक हफ्ते बाद नए नियमों से होगा AIFF चुनाव

आदेश में कोर्ट ने कहा कि एआईएफएफ की कार्यकारी परिषद में 23 सदस्य होंगे, जिनमें से 17 निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाएंगे और 6 प्रतिष्ठित खिलाड़ी होंगे। साथ ही मतदाता सूची में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 36 सदस्य संघ शामिल होंगे।

फोटोः सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के मामलों का प्रबंधन देख रही प्रशासक समिति को भंग कर दिया और उसके आदेश को रद्द करते हुए 28 अगस्त को होने वाले एआईएफएफ चुनाव को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। अब नए नियमों से चुनाव होंगे।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और ए एस बोपन्ना की पीठ ने प्रशासक समिति को समाप्त कर दिया और रोजाना के प्रबंधन की जिम्मेदारी एआईएफएफ के कार्यवाहक महासचिव के हवाले कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आगामी चुनाव के लिए एआईएफएफ की कार्यकारी परिषद में 23 सदस्य होंगे, जिसमें से 17 सदस्य निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाएंगे और छह सदस्य प्रतिष्ठित खिलाड़ियों में से होंगे।


सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि वह फीफा द्वारा एआईएफएफ के निलंबन को रद्द करने और भारत में प्रतिष्ठित फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप आयोजित करने और भारतीय खिलाड़ियों और टीमों को अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने की अनुमति देने के लिए आदेश पारित कर रही है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि रिटर्निंग अधिकारी (आरओ), जिन्हें नियुक्त किया गया है, उन्हें इसके द्वारा नियुक्त आरओ माना जाएगा, क्योंकि चुनाव लड़ने वाले पक्षों द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है और चुनाव कार्यक्रम को एक सप्ताह की अवधि के लिए आगे बढ़ाकर संशोधित करने की अनुमति है। पीठ ने कहा कि आने वाले चुनाव के लिए मतदाता सूची में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 36 सदस्य संघ शामिल होंगे।

(आईएएनएस के इनपुट के साथ)

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