अब तीन तलाक कहा तो बिना वॉरंट उठा ले जाएगी पुलिस, जानिए कानून लागू होते ही ये होंगे सजा के प्रावधान

राज्यसभा में मंगलवार को तीन तलाक बिल पास हो गया। इस बिल के बुताबिक तीन तलाक देने वाले पति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को किसी तरह के वारंट की भी जरुरत नहीं होगी। इस वीडियो के माध्यम से जानिए कि यह बिल मुस्लिम महिलाओं के लिए कैसे हितकारी साबित होगा।

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नवजीवन डेस्क

राज्यसभा में मंगलवार को तीन तलाक बिल पास हो गया। इस दौरान कई विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ सदन से वॉक आउट कर दिया था। लोकसभा में यह बिल पहले ही पास हो चुका था। आइए जानते हैं कि इस बिल के लागू होने के बाद तीन तलाक के मामले में किस तरह की सजा के प्रावधान होंगे और महिलाओं के लिए यह किस प्रकार हितकारी साबित होगा।

ट्रिपल तलाक बिल के मुताबिक कोई भी पति अगर अपनी पत्नी को किसी भी तरह एक बार में तीन तलाक देता है तो उसे अपराधी माना जाएगा।

इस बिल के बुताबिक तीन तलाक देने वाले पति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को किसी भी तरह के वारंट की भी जरुरत नहीं होगी।

तीन तलाक देने पर पत्नी स्वयं या उसके करीबी रिश्तेदार ही इस बारे में केस दर्ज करा सकेंगे।

तीन तलक देने वाले पति को तीन साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

तीन तलाक पीड़ित महिला और उसके बच्चे के भरण-पोषण के तौर पर पति को खर्च देना होगा जिसको मजिस्ट्रेट तय करेंगे।

इस स्थिति में बच्चे की कस्टडी उसकी मां को सौंपी जाएगी और पति को उसका खर्च देना पड़ेगा।

इस मामले में पत्नी की पहल पर समझौते का भी प्रावधान है।

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