VIDEO: NRC लिस्ट से बाहर होने पर क्या करेंगे 19 लाख से ज्यादा लोग, जानिए कैसे साबित करेंगे भारत की नागरिकता

NRC लिस्ट से बहार हुए लोगों को विदेशी करार दिया जाएगा। हालांकि अपनी नागरिकता साबित करने के लिए उन्हें 4 महीने का समय दिया जाएगा, जिसमें वे इसके खिलाफ फॉरनर्स ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं।

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नवजीवन डेस्क

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असम में NRC की अंतिम सूची जारी की गई है, जिसमें 19 लाख से ज्यादा लोग बाहर किए गए हैं। अंतिम सूची आने के बाद असम में इन लाखों लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि NRC लिस्ट से बाहर होने के बाद अब इन लोगों के पास किस तरह के विकल्प होंगे।

NRC से बाहर हुए लोगों को विदेशी करार दिया जाएगा। हालांकि अपनी नागरिकता साबित करने के लिए उन्हें 4 महीने का समय दिया जाएगा, जिसमें वे इसके खिलाफ फॉरनर्स ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया को जल्द ख़त्म करने के लिए असम में राज्य सरकार 400 विदेशी न्यायधिकरणों की स्थापना करेगी।

NRC लिस्ट से बाहर हुए लोगों की अपील पर सुनवाई करने के लिए फॉरनर्स ट्रिब्यूनल एक तरह के अर्ध न्यायिक कोर्ट होते हैं। ट्रिब्यूनल याचिका दायर करने और सुनवाई को बिना किसी रुकावट के सुनिश्चित करने के लिए इन फॉरनर्स ट्रिब्यूनल को सुविधाजनक स्थानों पर बनाया जाएगा।

जब तक फॉरनर्स ट्रिब्यूनल इन लोगों की अपील सुनकर अपना फैसला नहीं सुना देता, तब तक इन्हें हिरासत में नहीं लिया जा सकता।

फॉरनर्स ट्रिब्यूनल के फैसले से असहमति की हालत में ये लोग हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, जिसमें राज्य सरकार उनकी मदद करेगी।

बता दें कि NRC लिस्ट भारत की नागरिकता को वैरिफाई करने की सबसे अहम प्रक्रिया है। इसका मक्सद उन लोगों को देश से बाहर निकालना है, जो घुसपैठ के जरिए भारत में घुसे और फिर वहीं बस गए।

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