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यूपी में 'लव जिहाद' कानून के तहत दर्ज किया गया पहला केस, जानें क्या है मामला

जबरन धर्म परिवर्तन कर विवाह यानी 'लव जिहाद' पर रोक लगाने के लिए हाल में ही जारी किए गए अध्यादेश के तहत उत्तरप्रदेश के बरेली में पहली एफआईआर दर्ज की गई है। इस संबंध में शिकायत शनिवार रात को देवरानिया पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई।

फोटो: IANS
फोटो: IANS 

जबरन धर्म परिवर्तन कर विवाह यानी 'लव जिहाद' पर रोक लगाने के लिए हाल में ही जारी किए गए अध्यादेश के तहत उत्तरप्रदेश के बरेली में पहली एफआईआर दर्ज की गई है। इस संबंध में शिकायत शनिवार रात को देवरानिया पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई।

Published: 29 Nov 2020, 2:00 PM IST

देवरानिया पुलिस सर्किल के तहत आने वाले शरीफ नगर गांव के निवासी टिकाराम ने एक शिकायत दर्ज कराई कि उनके गांव का एक युवक उसकी बेटी को बहला फुसला रहा है और अब धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है।

Published: 29 Nov 2020, 2:00 PM IST

आरोपी के खिलाप विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम की धारा 504/506 और 3/5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। राज्य के गृह विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है और जांच जारी है।

Published: 29 Nov 2020, 2:00 PM IST

बता दें कि उत्तर प्रदेश में 'लव जिहाद' का कानून प्रभावी हो गया है। राज्यपाल ने गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण पर रोक से जुड़े अध्यादेश को शनिवार को मंजूरी दे दी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान ऐलान किया था कि प्रदेश में लव जिहाद को लेकर एक कानून लाया जाएगा। यूपी की कैबिनेट ने 24 नवंबर को "गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक" को मंजूरी दी थी। सरकार का कहना है कि इस कानून का मक़सद महिलाओं को सुरक्षा देना है।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

Published: 29 Nov 2020, 2:00 PM IST

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Published: 29 Nov 2020, 2:00 PM IST