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पाकिस्तान: सरकार बचाने के लिए इमरान की नई चाल, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के आदेश के खिलाफ SC में पुनर्विचार याचिका

पीटीआई के नेतृत्व वाली इमरान सरकार ने नेशनल असेंबली को बहाल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले और प्रधानमंत्री इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान खारिज करने के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के फैसले को रद्द करने के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की।

फोटो: IANS
फोटो: IANS 

पीटीआई के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार ने शनिवार को नेशनल असेंबली को बहाल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले और प्रधानमंत्री इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान खारिज करने के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के फैसले को रद्द करने के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की। मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई है। शीर्ष अदालत की पांच सदस्यीय पीठ - मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता में और न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर, न्यायमूर्ति आइजाजुल अहसन, न्यायमूर्ति मजहर आलम और न्यायमूर्ति जमाल खान मंडोखेल की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला जारी किया था।

Published: 09 Apr 2022, 7:30 PM IST

शीर्ष अदालत ने नेशनल असेंबली के अध्यक्ष असद कासीर को शनिवार को सत्र बुलाने का आदेश दिया था ताकि प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की अनुमति मिल सके। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई के महासचिव असद उमर, संसदीय मामलों के प्रधानमंत्री के सलाहकार बाबर अवान और वकील मुहम्मद अजहर सिद्दीकी ने शीर्ष अदालत से 7 अप्रैल के फैसले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की है।

Published: 09 Apr 2022, 7:30 PM IST

याचिका में कहा गया है, "सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 69 के तहत नेशनल असेंबली को समय सारिणी तय नहीं कर सकता है।" अदालत के ऐतिहासिक आदेश में कहा गया था, " यह घोषित किया जाता है कि प्रधानमंत्री हर समय संविधान के अनुच्छेद 58 के खंड (1) के स्पष्टीकरण द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के अधीन हैं। इसलिए, वह किसी भी समय राष्ट्रपति को अनुच्छेद 58 के खंड (1) के अनुसार विधानसभा को भंग करने की सलाह नहीं दे सकते।"

आदेश में कहा गया है, "यह घोषित किया जाता है कि प्रधान मंत्री द्वारा या 03.04.2022 को राष्ट्रपति को विधानसभा भंग करने की सलाह संविधान के विपरीत थी।" सुप्रीम कोर्ट ने भी 'घोषणा की थी कि विधानसभा हर समय अस्तित्व में थी, और बनी रहेगी।'

आईएएनएस के इनपुट के साथ

Published: 09 Apr 2022, 7:30 PM IST

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Published: 09 Apr 2022, 7:30 PM IST

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